Rajasthan News: आबकारी विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए शराब दुकानों के बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस संबंध में आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं.
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Rajasthan News: आबकारी विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए शराब दुकानों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है. शराब दुकानों के नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है. आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके तहत वर्ष 2024-25 के मौजूदा लाइसेंसी शर्तें पूरी होने पर नवीनीकरण करा सकते हैं.
इसके लिए 12 फरवरी तक जिला आबकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. 2 करोड़ रिजर्व प्राइस तक की दुकानों का आवेदन शुल्क 50 हजार रुपए रखा गया है, जबकि 2 करोड़ से अधिक की दुकानों के लिए 1 लाख आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा. 12 फरवरी तक नवीनीकरण के 70 फीसदी आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में शराब दुकानों को क्लस्टर में विभाजित कर नीलामी की जाएगी. नवीनीकरण के लिए जनवरी 2025 तक की गारंटी राशि पूरी करने वाले लाइसेंसी पात्र हैं. किसी भी तरह की अन्य विभागीय राशि बकाया नहीं होने, प्रतिभूति धनराशि जमा होने और सुरक्षित होने वाले लाइसेंसी नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. जनवरी तक की बकाया गारंटी की पूर्ति 10 फरवरी तक करनी होगी.
जनवरी माह से पूर्व की बकाया और 50 प्रतिशत जुर्माने की मदिरा उठाव के लिए 10 फरवरी तक का समय दिया गया है. नवीनीकरण के लिए वर्ष 2024-25 की गारंटी राशि में 10 फीसदी वृद्धि की जाएगी. एक वर्ष से कम अवधि वाले लाइसेंस होने पर एनुअलाइज्ड गारंटी में वृद्धि होगी यानी वर्तमान गारंटी राशि को पूरे वर्ष की मान कर एनुअलाइज्ड गारंटी तय की जाएगी.
आबकारी बन्दोबस्त की यह भी शर्तें
- नवीनीकरण के आवेदकों को आवेदन फीस जमा करनी होगी
- इसके बाद वार्षिक गारंटी की 8 प्रतिशत बतौर धरोहर राशि जमा होगी
- धरोहर राशि आवेदक को 28 फरवरी तक जमा करनी होगी
- गारंटी की 5 प्रतिशत राशि अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि के तौर पर लगेगी
- अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि भी 28 फरवरी तक जमा करना अनिवार्य
- गारंटी राशि के 5 प्रतिशत की 50 प्रतिशत बतौर लाइसेंस फीस लगेगी
- लाइसेंस फीस दुकान शुरू करने से पूर्व जमा करनी होगी
- लाइसेंसी को बची हुई 50 प्रतिशत लाइसेंस फीस 30 सितंबर तक देनी होगी
रिपोर्टर-काशीराम चौधरी
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