राजस्थान के अलवर की विजय मंदिर थाना इलाके में एक 80 वर्षीय वृद्ध महिला बीमार होने पर उसने अपने बेटे से पैसे मांगे तो बेटे ने मां को घर से काफी दूर तक घसीटा और उसको बाहर फेंक दिया.
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Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर की विजय मंदिर थाना अंतर्गत स्थानीय गांव हाजीपुर ढडीकर में एक 80 वर्षीय वृद्ध महिला बीमार होने पर उसने अपने बेटे से पैसे मांगे. तो बेटे ने उसे घर से काफी दूर तक घसीटकर डंडों से हमला कर मारा और गंभीर घायल कर दिया.
इस दौरान बुज़ुर्ग का छोटा बेटा कमल और हुकुम का पुत्र विजय भी शामिल था. वृद्ध महिला नथिया देवी ने बताया कि उसके पति राम सहाय का कई वर्षों पूर्व निधन हो गया था.
वहीं, बड़े बेटे पप्पू राम का भी 1 साल पहले बीमारी के चलते निधन हो गया था. ऐसे में पप्पू की विधवा पत्नी ही मुझे खाना खिलाती है. जब मंझले बेटे हुकुम से बीमार होने पर दवा के पैसे मांगे तो उसने शराब के नशे में मां को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया.
उसके बाद उस पर ताबड़तोड़ लाठी से हमला किया. वहीं, विरोध करने आई भाभी विमला पर भी हमला किया, जिसके बाद दोनों सास-बहू को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. वहीं, दोनों बेटे और पोते के खिलाफ विजय मंदिर थाने में मामला दर्ज कराया गया है.
इधर, अलवर में हत्या के मामले में आज न्यायालय में आरोपी शारुख खान उर्फ गट्टा को आजीवन कारावास व डेढ़ लाख रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया गया.
जानकारी के अनुसार, विशिष्ट लोक अभियोजक (SC. ST.) योगेंद्र सिंह खटाणा ने बताया कि छीलोड़ी निवासी कृष्ण सहाय नामक व्यक्ति दुवारा 27-09-2021 को राजगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें बताया कि शारुख खान नामक व्यक्ति की जमीन बटाई पर ले रखी है लेकिन शाहरुख खान आये दिन जान से मारने व मारपीट करने की धमकी देता है ओर मारपीट करता है.
मुकदमे से ठीक एक दिन पहले शारुख खान कृष्ण सहाय के घर आया और कृष्ण सहाय के पिता संपत राम को अपने साथ बाइक पर बैठा कर खेतों में ले गया, जहां उसने कहा कि तारबंदी के लिए लेके जा रहा हु .लेकिन साजिश के तहत शारुख खान ने परिवादी कृष्ण सहाय के पिता सम्पत राम की हत्या कर दी.
इसके बाद परिवादी ने निजी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहरुख खान को गिरफ्तार किया गया. जिसके खिलाफ आज जार्ज शीट पेश करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश अनिता सिंगल ने आरोपी शारुख खान उर्फ गट्टा निवासी छीलोड़ी को आजीवन कारावास व डेड लाख के अर्थदंड से दण्डित किया गया है.