Jaipur News: जयपुर के चौमूं में TCI इंस्टिट्यूट की बस पलटने से एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 9 घायल हो गए. बस की फिटनेस खत्म होने और अवैध रूप से बाल वाहिनी के रूप में संचालन का मामला सामने आया. परिवहन विभाग ने बस मालिक और इंस्टिट्यूट संचालक पर केस दर्ज कराया.
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Rajasthan News: राजधानी जयपुर के चौमूं शहर में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. वीर हनुमान जी की पुलिया के पास TCI इंस्टीट्यूट की बस पलट गई, जिससे बस के नीचे दबने से एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 9 छात्र-छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई और घायलों के परिजन बदहवास अस्पताल पहुंचे. पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने का प्रयास किया.
बस में 30-40 छात्र थे सवार, फिटनेस अवधि हो चुकी थी खत्म
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय बस में करीब 30-40 छात्र-छात्राएं सवार थे. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुट गए और पुलिस को सूचना दी गई. बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस बस का फिटनेस 19 मार्च 2024 को समाप्त हो गया था, उसे आखिर कैसे सड़कों पर दौड़ने की अनुमति मिली? जांच में सामने आया कि बस को केवल चोखी ढाणी से सिरसी रोड पर चलाने की अनुमति थी, लेकिन इसे स्कूली वाहन की तरह अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था.
परिवहन विभाग ने दिखाया सख्त रवैया, FIR दर्ज
घटना के बाद परिवहन विभाग ने इस मामले में सख्ती दिखाई. जिला परिवहन अधिकारी (DTO) अनूप सहरिया ने चौमूं पुलिस थाने में TCI इंस्टीट्यूट के संचालक और बस मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पत्र लिखा है. उनका कहना है कि यह बस बिना बाल वाहिनी परमिट के चलाई जा रही थी, जो गंभीर अपराध है. उन्होंने इसे कानूनी लापरवाही और आपराधिक कृत्य करार दिया.
अब सवाल उठता है कि लापरवाहों पर कब होगी कार्रवाई?
यह हादसा प्रशासन की अनदेखी और नियमों की धज्जियां उड़ाने का नतीजा है. सवाल यह भी उठता है कि क्या दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी या यह मामला भी सिर्फ जांच तक ही सीमित रहेगा? अब देखने वाली बात यह होगी कि TCI इंस्टीट्यूट और बस मालिक पर क्या कार्रवाई होती है और परिवहन विभाग इस तरह की लापरवाहियों पर लगाम लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है.
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