Rajasthan News: पूर्व मंत्री रामलाल जाट की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, 5 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अब CBI करेगी जांच
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Rajasthan News: पूर्व मंत्री रामलाल जाट की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, 5 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अब CBI करेगी जांच

Rajasthan News: पूर्ववर्ती सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट की मुश्किलें बढ़ सकती है. 5 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया है.

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Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने पूर्ववर्ती सरकार में राजस्व मंत्री रहे रामलाल जाट व उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता परमेश्वर जोशी की ओर से अधिवक्ता आर आर सहारण ने हाईकोर्ट में एक विविध आपराधिक याचिका पेश की थी. हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए पूर्व मंत्री के खिलाफ माइनिंग में धोखाधड़ी करने को लेकर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में दर्ज दोनों ही मुकदमों को सीबीआई को भेजने का आदेश पारित किया है. 

कोर्ट ने इस मामले में कहा कि निष्पक्षता और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए दोनों एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपना आवश्यक है और लगातार देरी, अदालत के आदेशों का पालन न करने और राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों के स्पष्ट प्रभाव के कारण राजस्थान पुलिस की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है. राजनीतिक प्रभाव और जांच में हेरफेर करने के स्पष्ट प्रयासों को देखते हुए, केवल सीबीआई जैसी स्वतंत्र और विश्वसनीय एजेंसी ही निष्पक्ष, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित कर सकती है. इस न्यायालय को यह भी लगता है कि समाज में यह संदेश गलत नहीं जाना चाहिए कि कानून झुक जाता है या हार मान लेता है सत्ता, प्रभाव या ताकतवर लोगों के सामने न्याय नहीं हो पाता और न्याय अधूरा रह जाता है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता परमेश्वर जोशी की ओर से पेश याचिका को स्वीकार किया गया. 

कोर्ट ने इस मामले में याचिका को स्वीकार करते हुए निर्देश दिए है कि (क) एफआईआर संख्या 234/2024 पी.एस. करेड़ा और एफआईआर संख्या 202/2024 पी.एस. करेड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान को मामले में आगे की जांच के लिए सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाता है. (ख) सीबीआई के निदेशक को इन दोनों मामलों में नए सिरे से जांच करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया है. (ग) पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा राज्य अधिकारियों के माध्यम से सीबीआई कार्यालय को संबंधित फाइलें और पूरा रिकॉर्ड भेजने की व्यवस्था करेंगे. (घ) सीबीआई के नवनियुक्त अधिकारियों को केस डायरी पुलिस महानिदेशक, जयपुर, राजस्थान के कार्यालय से प्राप्त होगी. (ङ) सीबीआई के निदेशक सभी मामलों में निष्पक्ष, निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित करेंगे और उसके बाद बिना किसी अनावश्यक देरी के संबंधित न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकेगी. भारत सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित भी सीबीआई के अधिकारियों को आदेश के बारे में सूचित करेंगे. राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मामला सीबीआई के पास जाने से पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री रामलाल जाट की मुश्किलें बढ़ सकती है.

रिपोर्टर- राकेश भारद्वाज 

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