Rajasthan Panchayat By-Election: राजस्थान में पंचायत उपचुनाव की तारीखों का राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को ऐलान कर दिया.राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा किए जाने के बाद पंचायती चुनाव का बिगुल बज गया है. प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में 14 फरवरी से मतदान शुरू होगा.
Trending Photos
Rajasthan Panchayat By-Election: राजस्थान में पंचायत उपचुनाव की तारीखों का राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को ऐलान कर दिया. राजस्थान के पंचायती राज संस्थानों में जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच के कुल 205 पद रिक्त हैं.
यह भी पढ़ें- Rajasthan: पंचायती चुनाव कराने को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट सख्त, भजनलाल सरकार से...
ये सभी पद खाली हैं, जिनपर उपचुनाव होना है. जिनको लेकर सभी लोग संबंधित क्षेत्र में अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे थे. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा किए जाने के बाद पंचायती चुनाव का बिगुल बज गया है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में 14 फरवरी से मतदान शुरू होगा. वहीं वोटों की गणना 15 फरवरी से शुरू होगी.
इन पदों पर होगा उपचुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में जिला प्रमुख के 3 पद, प्रधान के 1 पद, उप प्रधान के 1 पद, जिला परिषद के 4 पद, पंचायत समिति सदस्य के 18 पद, सरपंच के 20 पद, उप सरपंच के 15 एवं पंच के 143 पदों के लिए उप चुनाव होगा. इन सभी खाली पदों को मिलाकर प्रदेश में कुल 205 सीटों पर उपचुनाव होना है.
पूरे प्रदेश में कुल 205 पद खाली है. नोटिफिकेशन के अनुसार यह उपचुनाव उन सीटों पर हो रहा है, जिनका कार्यकाल अक्टूबर में खत्म हो चुका है, लेकिन पद खाली है. पूरे प्रदेश में अलग-अलग ऐसे कुल 143 पद रिक्त हैं.
किस दिन होगा किस पद पर मतदान
निर्वाचन आयोग के जारी नोटिफिकेशन में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 14 फरवरी को चुनाव होगा. वोटों की गिनती 15 फरवरी को होगी. जिला प्रमुख और प्रधान के लिए 16 फरवरी को चुनाव होगा. वहीं उप प्रधान के लिए 17 फरवरी को मतदान होगा. सरपंच एवं पंच के लिए 14 फरवरी को मतदान और मतगणना होगी. उप सरपंच के लिए 15 फरवरी को मतदान होंगे.
राजस्थान सरकार ने मंगलवार को 6759 ग्राम पंचायतों में चुनाव टालने के मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट से और समय मांगा. हाई कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह का समय देते हुए चुनाव कराने के लिए क्लियर टाइमलाइन भी मांगी है.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 के तहत की गई है. हालांकि अधिनियम यह निश्चित नहीं करता कि किसे प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है.