madhya pradesh news-मध्यप्रदेश के राजधानी भोपाल में भिक्षावृत्ति को लेकर सख्त फैसला लिया गया है. इंदौर के बाद भोपाल में भी अब भीख लेना और देना दोनों ही जुर्म होगा, यहां भीख लेने और देने वाले पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. इसकी निगरानी के लिए जिला प्रशासन चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद लेगा.
इसको लेकर कलेक्टर ने सोमवारी रात को भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं.
आदेश हुआ जारी
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार रात को भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए है. कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोपाल जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है.
भीख लेने-देने पर होगी कार्रवाई
आदेश के अनुसार, भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया जाता है. जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश का उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
क्यों हुआ आदेश जारी
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी किए हैं. इसमें कहा गया है कि भोपाल में इस प्रकार की भिक्षावृत्ति में अन्य राज्य और शहरों के व्यक्ति भी संलग्न रहते हैं. जिसमें कई व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास भी रहता है. भिक्षावृत्ति में संलग्र ज्यादातर व्यक्ति नशे या अन्य गतिविधियों में लिप्त रहते हैं. इसकी आड़ में वे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं. इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल पर भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रही रहती है. भिक्षावृत्ति को एक सामाजिक बुराई माना जाता है, इसलिए सरकार ने भी समय-समय पर इसे रोकने के लिएभी निर्देश जारी किए हैं.
रैन बसेरा किया आरक्षित
वहीं भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी करने के साथ ही एक रैन बसेरा भी भिक्षुओं के लिए आरक्षित किया है. भिक्षुओं को प्रतिस्थापित कर उनके रहने, खाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार स्थित रैन बसेरे को भिक्षुक गृह के रूप में आरक्षित किया गया है.
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