UP HindI News: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी, जिससे शराब बिक्री के नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं. आइए जानते है कौन-कौन से बदलाव किया गया है?
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UP Model Shop News; यूपी में शराब बिक्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया जाएगा, इसके नियम के तहत पहली बार अंग्रेजी शराब के छोटे पैक भी मिलेगें. इसके अलावा देसी शराब के मिलावट को कम करने के लिए भी बदलाव किया गया है. आइए जानते हैं विस्तार से...
मुख्य बदलाव
अंग्रेजी शराब के छोटे पैक: पहली बार 60 एमएल और 90 एमएल की बोतलों की बिक्री की अनुमति दी गई है.
प्रीमियम ब्रांड की दुकानें: अब मॉल्स के मल्टीप्लेक्स क्षेत्र में प्रीमियम ब्रांड की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन सक्षम स्तर से अनुमति मिलने पर हवाई अड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों के मुख्य भवन में इन्हें खोला जा सकेगा.
होम लाइसेंस का सरलीकरण
ज्यादा शराब खरीदने और रखने के लिए व्यक्तिगत होम लाइसेंस लेना अब आसान होगा.
सालाना फीस 11000 रुपये और सिक्योरिटी भी 11000 होगी.
सिर्फ तीन साल से इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.
देसी शराब के लिए ब्रिक पैक
मिलावट रोकने के लिए अब देशी शराब ब्रिक पैक में बेची जाएगी.
भांग की दुकानों की फीस में बढ़ोतरी
भांग की दुकानों की लाइसेंस फीस 10% बढ़ा दी गई है.
हालांकि, मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
ई-लॉटरी से दुकानें आवंटित होंगी
दुकान आवंटन के लिए तीन चरणों में ई-लॉटरी होगी, इसके बाद ई-टेंडर के जरिए दुकानें आवंटित की जाएंगी.
आवेदकों को पोर्टल पर नया पंजीकरण कराना होगा.
दुकानों के समय में कोई बदलाव नहीं
दुकानें पहले की तरह सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी.
डिजिटल पेमेंट और सीसीटीवी अनिवार्य
सभी फुटकर दुकानों पर डिजिटल पेमेंट और सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं.
एमआरपी अंकित होगी
देशी शराब की बोतलों और टेट्रा पैक पर एमआरपी दर्ज होगी.
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