Rajasthan News: भजनलाल सरकार ने पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. पानी के कनेक्शन के लिए अब बार-बार उपभोक्ताओं को चक्कर नहीं काटने होंगे. रोड कट, पानी का मीटर लेने, फिटिंग, फेरूल के लिए अलग-अलग जगह नहीं जाना होगा. वहीं, अब कब्जेधारी को भी पानी का कनेक्शन मिलेगा. आखिर कैसे राज्य सरकार ने सिस्टम को सरल किया, पढ़ें, इस खास रिपोर्ट में...
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Rajasthan News: जलदाय विभाग भी अब बिजली निगमों की तरह पानी कनेक्शन की फिटिंग, रोड कट, मीटर लगाने का काम खुद के स्तर पर ही करेगा. अब उपभोक्ता को रोड कट, पानी का मीटर लाने, फिटिंग व फेरूल के लिए अलग अलग लोगों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उपभोक्ता को पानी कनेक्शन करने के शुल्क के तौर एकमुश्त 8100 रुपए जमा करवाना होगा. विभाग ने यह सुविधा 60 फीट तक की रोड कट वाले कनेक्शन तक की है. कनेक्शन चार्ज व सुरक्षा राशि पूर्व की तरह जल टैरिफ के अनुसार देनी होगी. उपभोक्ता को जल-मित्र पोर्टल व एप पर पेयजल कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा. वहीं, कनेक्शन 60 फीट से ज्यादा चौड़ी रोड के दूसरी तरफ वितरण पाइपलाइन होने पर पहले की तरह ही प्र्रक्रिया अपनानी पड़ेगी.
अब कब्जेधारी को भी मिलेगा पानी कनेक्शन
पानी- बिजली मूलभूत सुविधा है. इसको देखते हुए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश के बाद जलदाय विभाग ने पेयजल कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में सरलीकरण व सुधार किया है. अब कनेक्शन लेने के लिए मालिक होना जरूरी नहीं है. अब कब्जेधारी भी घरेलू पेयजल कनेक्शन ले सकेगा. हालांकि उन्हें मालिकाना हक नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा. निवासी होने के सबूत के तौर पर आधार कार्ड, राशन कार्ड व सर्वे नंबर देने होंगे. इससे कच्ची बस्ती, सरकारी जमीनों पर बसे लोगों को भी कनेक्शन मिल सकेगा.
हजारों कनेक्शन विवाद के चलते फंसे
कब्जे और किरायेदार होने के कारण हजारों कनेक्शन इसी विवाद के चलते अटके रहे, लेकिन अब इस आदेश के बाद पूरा विवाद सुलझ गया.
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