Alwar News: हत्या के मामले में आज न्यायालय में आरोपी शारुख खान उर्फ गट्टा को आजीवन कारावास व डेड लाख रुपयों के अर्थदंड से दण्डित किया गया.
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Alwar News: हत्या के मामले में आज न्यायालय में आरोपी शारुख खान उर्फ गट्टा को आजीवन कारावास व डेड लाख रुपयों के अर्थदंड से दण्डित किया गया. जानकारी के अनुसार विशिष्ट लोक अभियोजक (SC. ST.) योगेंद्र सिंह खटाणा ने बताया कि छीलोड़ी निवासी कृष्ण सहाय नामक व्यक्ति दुवारा 27_09-2021 को राजगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
उन्होंने बताया कि शारुख खान नामक व्यक्ति की जमीन बटाई पर ले रखी है. लेकिन शारुख खान आये दिन जान से मारने व मारपीट करने की धमकी देता है ओर मारपीट करता है. मुकदमे से ठीक एक दिन पहले शारुख खान कृष्ण सहाय के घर आया और कृष्ण सहाय के पिता संपत राम को अपने साथ बाइक पर बेठा कर खेतो में ले गया.
जहाँ उसने कहा कि तारबंदी के लिये लेके जा रहा हूं .लेकिन साजिश के तहत शारुख खान ने परिवादी कृष्ण सहाय के पिता सम्पत राम की हत्या कर दी. जिसके बाद परिवादी ने निजी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया. कानूनी कार्यवाही करते हुए आरोपी शारुख खान को गिरफ्तार किया गया.
उसके खिलाफ आज जार्ज शीट पेश करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश अनिता सिंगल ने आरोपी शारुख खान उर्फ गट्टा निवासी छीलोड़ी को आजीवन कारावास व डेड लाख के अर्थदंड से दण्डित किया गया है.