छत्तीसगढ़ HC के फैसले पर बढ़ा विवाद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने जताई आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट से की ये मांग
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छत्तीसगढ़ HC के फैसले पर बढ़ा विवाद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने जताई आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट से की ये मांग

Chhattisgarh news-छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक फैसले पर नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने नाराजगी जताई है. रेखा शर्मा ने कोर्ट की इस टिप्पणी को बेतुका और अस्वीकार्य बताया है. 

छत्तीसगढ़ HC के फैसले पर बढ़ा विवाद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने जताई आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट से की ये मांग

Chhattisgarh news-छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक हफ्ते पहले एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं माना जा सकता. हाईकोर्ट के इसी फैसले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बुधवार को नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए फटकार लगानी चाहिए. 

 

रेखा शर्मा ने हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को बुतेका और अस्वीकार्य बताया है. 

 

एक्स पर किया पोस्ट

NCW की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने फैसले पर नाजारगी जताई. राज्यसभा सदस्य रेख शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बेतुका और पूरी तरह से अस्वीकार्य. सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर हाईकोर्ट को फटकार लगानी चाहिए. उन्होंने निचली अदालतों और हाईकोर्ट के जजों से लैंगिक मामलों के प्रति संवेदनशील होने का भी आह्वान किया.

 

हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला

दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसले सुनाते हुए कहा था कि पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बगैर किसी भी तरह के यौन कृत्य को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सोमवार को एक आदेश में यह टिप्पणी की और आरोपी पति को भारतीय दंड संहिता की तीनों धाराओं 304, 376 और 377 के तहत लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया है और उसे तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया. 

 

निचली अदालत ने सुनाई थी सजा

इसी मामले में जगदलपुर की ट्रायल कोर्ट ने साल 2018 में आरोपी पति को दोषी पाया था. ट्रायल कोर्ट ने दस साल की जेल की सजा सुनाई थी. इस मामले पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह के संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा. धारा 375 का वैवाहिक बलात्कार अपवाद का हाईकोर्ट ने हवाला दिया. जिसके तहत अपनी वयस्क पत्नी के साथ गैर-सहमति से संबंध बनाने के लिए पति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है. 

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