कई बार जब हम लोग फिल्म देखने के लिए थिएटर जाते हैं तो फिल्म तय समय के बाद शुरू होती है. ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु में सामने आया तो शख्स ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब उसने यह केस जीत भी लिया है.
Trending Photos
PVR INOX Fined: बेंगलुरु के 30 वर्षीय अभिषेक एमआर ने उपभोक्ता अदालत में पीवीआर सिनेमा, आईनॉक्स और बुकमायशो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप था कि उन्होंने फिल्म से पहले 25-30 मिनट तक विज्ञापन दिखाकर उनका समय बर्बाद किया, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी हुई और उनके आगे के काम भी प्रभावित हुए.
अभिषेक ने 2023 में फिल्म 'सैम बहादुर' के लिए तीन टिकट बुक किए थे. शो का समय 4:05 बजे बताया गया था और फिल्म 6:30 बजे खत्म होने वाली थी. उन्होंने सोचा था कि फिल्म के बाद वे अपने बाकी काम पूरे कर सकेंगे, लेकिन जब वह थिएटर पहुंचे तो फिल्म तय समय के बजाय 4:30 बजे शुरू हुई, क्योंकि थिएटर में लंबे समय तक विज्ञापन और ट्रेलर दिखाए गए. उन्होंने इसे गलत व्यापारिक प्रथा बताया और कहा कि थिएटर कंपनियां विज्ञापनों से लाभ कमाने के लिए दर्शकों का समय बर्बाद कर रही हैं.
उपभोक्ता अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी को भी दूसरों के समय और पैसे का गलत फायदा उठाने का अधिकार नहीं है. अदालत ने पीवीआर और आईनॉक्स को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से उपभोक्ता का समय बर्बाद किया. मानसिक परेशानी के लिए 5000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10 हजार रुपये एक्सट्रा देने को कहा गया. इसके अलावा, उपभोक्ता कल्याण कोष में 1 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया.
बुकमायशो को अदालत ने किसी भी दायित्व से मुक्त कर दिया, क्योंकि वह सिर्फ टिकट बुकिंग का प्लेटफॉर्म है और उसे थिएटर में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों पर कोई कंट्रोल नहीं होता. पीवीआर और आईनॉक्स ने अपने बचाव में कहा कि उन्हें कुछ सार्वजनिक सेवा घोषणाएं (PSA) दिखाने के लिए बाध्य किया गया था, लेकिन अदालत ने साफ किया कि ऐसे विज्ञापन केवल 10 मिनट के अंदर होने चाहिए और उन्हें इंटरवल के दौरान भी दिखाया जा सकता है.