Election Commissioner Selection: चुनाव आयुक्त की सलेक्शन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इसपर सवाल खड़े किए हैं, वहीं कुछ संगठनों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आज यानी बुधवार को इस मामले की सुनवाई
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी. यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स समेत कई संगठनों की तरफ से दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर वकील प्रशांत भूषण अपना पक्ष रखेंगे. याचिका में कहा गया कि संविधान पीठ के जरिए 2023 में दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया गया.
सीईसी का सलेक्शन करने वाली तीन सदस्यीय समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि एक कैबिनेट मंत्री (वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह) और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष इसके अन्य सदस्य होते हैं. इससे पहले पहले कैबिनेट मंत्री की जगह इस कमेटि में भारत के चीफ जस्टिस सदस्य के तौर पर शामिल होते, लेकिन 2023 में समिति की संरचना में बदलाव किया गया था.
हाल ही में 17 फरवरी को चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नियुक्त किया गया है. कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर जानकारी दी थी. हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को ज्ञानेश कुमार की पदोन्नति के बाद चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया. ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे.
वहीं 18 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीईसी के तौर पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे. उन्होंने इस नियुक्ति को अपमानजनक और गलत करार दिया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने की वजह से तीन सदस्यीय समिति में शामिल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि अगले चुनाव आयुक्त के चयन के लिए हुई समिति की बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को एक असहमति पत्र सौंपा.
राहुल गांधी ने अपने असहमति पत्र में कहा था कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया स्वतंत्र होनी चाहिए, ताकि चुनाव आयोग पर किसी तरह का दखल न हो. उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने चयन समिति से देश के चीफ जस्टिस को हटाकर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए जो कदम उठाया, वह करोड़ों भारतीय वोटर्स की चिंता बढ़ाने वाला है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो जाता है.
ज्ञानेश कुमार ने आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर पद संभाल लिया है. ज्ञानेश कुमार मार्च 2024 से निर्वाचन आयुक्त के पद पर काम कर रहे थे और सोमवार को उन्हें CEC के रूप में पदोन्नत किया गया. राजीव कुमार के मंगलवार को सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद ज्ञानेश कुमार को निर्वाचन आयोग के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
(इनपुट-आईएएनएस)