Illegal Entry: प्रस्तावित अप्रवासन विधेयक 2025 के मुताबिक बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को पांच साल तक की जेल और अधिकतम 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे कानूनों के विश्लेषण से ही पता चलेगा कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है.
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Immigration Law India: ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे पूरी दुनिया में प्रवासियों को लेकर नए और कठोर नियम बनने वाले हैं. अभी हाल ही में अमेरिका ने क्या किया इसे पूरी दुनिया ने देखा अब भारत भी इसको लेकर कठोर कदम उठाने की तैयारी में है. केंद्र सरकार जल्द ही अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वालों के खिलाफ कड़े नियम लागू करने जा रही है. प्रस्तावित अप्रवासन विधेयक 2025 के मुताबिक बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के भारत में प्रवेश करने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को पांच साल तक की जेल और अधिकतम 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा भी कई नियम शामिल हो सकते हैं जिनके बारे में समझना जरूरी है.
10 लाख रुपये तक का जुर्माना
दरअसल संभावित नियमों में यह बात भी सामने आई है कि अगर कोई जाली पासपोर्ट या नकली यात्रा दस्तावेजों के जरिए देश में प्रवेश करता है तो उसे कम से कम दो साल और अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है. साथ ही 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक के तहत भारत में आप्रवासन और विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने के लिए चार पुराने कानूनों को हटाया जाएगा.
अभी क्या हैं नियम..
इनमें विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946; पासपो अधिनियम, 1920; विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम, 1939; और आप्रवासन अधिनियम, 2000 शामिल हैं. यह नया कानून इन सभी को मिलाकर एक समग्र और प्रभावी कानूनी व्यवस्था बनाएगा. वैसे अभी तो भारत में बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अधिकतम पांच साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है जबकि जाली दस्तावेजों के साथ प्रवेश करने वालों के लिए अधिकतम आठ साल की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना है.
वीजा खत्म होने के बाद भी रुका तो?
नए कानून में विदेशी छात्रों के संबंध में भी सख्त प्रावधान किए गए हैं. जिसके तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को विदेशी नागरिकों की जानकारी सरकार को देनी होगी. रिपोर्ट के मुताबिक नए विधेयक में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई विदेशी नागरिक अपने वीजा की अवधि पूरी होने के बाद भी भारत में रुका रहता है या किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल या 3 लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है.
अवैध आवाजाही पर लगाम लगेगा
इसके अलावा अगर किसी विमान या अन्य परिवहन माध्यम के जरिए कोई अवैध विदेशी नागरिक भारत लाया जाता है तो संबंधित वाहक पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. सरकार को इस कानून के तहत विदेशी नागरिकों के प्रवेश भारत में उनकी गतिविधियों और देश से बाहर जाने पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष अधिकार मिलेंगे. इसके तहत सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विदेशी की भारत में आवाजाही पर रोक लगा सके उसे किसी विशेष क्षेत्र में जाने से रोक सके और आवश्यक होने पर उसके फोटोग्राफ व बायोमेट्रिक्स की जानकारी लेने को बाध्य कर सके.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे कानूनों के विश्लेषण से ही पता चलेगा कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है. हालांकि ऐसे कानूनों को किसी के लिए जवाब नहीं कहा जा सकता है. ये किसी भी देश की संप्रभुता के लिए जरूरी हो सकता है.