UP No Petrol No Fuel News: उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी की जा रही है. सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के लिए प्रदेश के कई जिलों में नो हेलमेट नो फ्यूल की व्यवस्था लागू की गई है.
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No Petrol No Fuel News: सड़क हादसों में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं. इसमें बड़ा आंकड़ा बिना हेलमेट बाइक से चलने वालों का भी है. बावजूद इसके बाइक सवार हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं. उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बरतने की तैयारी की जा रही है. सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के लिए प्रदेश के कई जिलों में नो हेलमेट नो फ्यूल की व्यवस्था लागू की गई है. यानी बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा.
26 जनवरी से लागू होगा नियम
26 जनवरी से नो हेलमेट नो पेट्रोल की व्यवस्था को लागू किया जाएगा. पेट्रोल पंप संचालकों और पेट्रोलियम एजेंसी को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी पेट्रोल पंप पर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए. इसके लिए बैनर और पंपलेट आदि लगवाए जाएं. इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस नियम को लागू करने के लिए अभियान चलाए जाएं.
चालक के साथ सवारी भी लगाएगी हेलमेट
दो पहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पीछे बैठे शख्स को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा. अगर दोनों ने हेलमेट नहीं पहना है तो पेट्रोल नहीं मिलेगा. साथ ही चालान के साथ अन्य कार्रवाई अलग से की जाएगी. पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी. लखनऊ में जिलाधिकारी ने इसको लेकर निर्देश जारी किये हैं. इससे पहले लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया जा रहा है.
उल्लंघन पर जुर्माना
बता दें मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक दो पहिया वाहन चालक और सवारी का यात्रा करते समय हेलमेट पहनना जरूरी है. बिना हेलमेट वाहन चलाना अपराध है. उल्लंघन करने पर जुर्माना और 6 महीने की कैद की सजा हो सकती है. वहीं, जो पेट्रोल पंप संचालक इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा.
कई जिलों में आदेश जारी
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखीमपुर, सोनभद्र, बरेली और नोएडा समेत कई जिलों में नो हेलमेट नो फ्यूल का रूल लागू किया गया है. बता दें कि दो पहिया वाहन चालकों और सहयात्री को हेलमेट लगाने का आदेश काफी समय पहले हुआ था लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है.
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