Meerut Hindi News: मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट कोसुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त करने का आदेश दिया है, जिसके बाद 2,000 परिवारों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है. 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां के आवासीय भूखंडों पर अवैध व्यावसायिक निर्माण को गैरकानूनी माना था.
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Meerut Central Market News: यूपी के मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने व्यापारियों और उनके परिवारों को गहरे संकट में डाल दिया है. मंगलवार को दिए गए आदेश में कोर्ट ने 90 दिनों के भीतर आवासीय भूमि पर बने व्यावसायिक निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है. इस फैसले का सीधा असर करीब 2,000 परिवारों पर पड़ेगा, जो इस बाजार से जुड़ी दुकानों पर निर्भर हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया, जिसमें इस क्षेत्र में बने अवैध व्यावसायिक निर्माणों को गिराने की बात कही गई थी. इस मामले की शुरुआत तब हुई थी, जब आवास विकास विभाग ने आवासीय प्लॉटों पर व्यावसायिक निर्माण को अवैध मानते हुए नोटिस जारी किए थे. इसके बावजूद व्यापारियों ने इन दुकानों को बेच दिया, जिसके बाद मामला अदालत में पहुंचा.
व्यापारी इस फैसले के खिलाफ मर्सी पिटीशन दायर करने की योजना बना रहे हैं, और वे सरकार से भी राहत की अपील कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस फैसले से उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा और कई परिवार सड़क पर आ जाएंगे. कुछ व्यापारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, जिनकी शह पर इन अवैध निर्माणों की अनुमति दी गई थी.
इस बीच, आवास विकास परिषद के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनकी जिम्मेदारी है, और वे उसे लागू करने के लिए तैयार हैं. अदालत ने इन अवैध निर्माणों को 90 दिनों में ध्वस्त करने का आदेश दिया है, साथ ही अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात की है जो इस प्रक्रिया में शामिल रहे.
यह मामला मेरठ के शास्त्रीनगर क्षेत्र के विकास और व्यवस्था की परतें खोलता है, जहां आवासीय क्षेत्र में बढ़ते व्यावसायिक निर्माणों की स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
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