यूपी में कैसे बनवाएं बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाणपत्र नियमों में बदलाव के बीच जरूर जानें ये बातें - Birth Certificate in UP
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यूपी में कैसे बनवाएं बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाणपत्र नियमों में बदलाव के बीच जरूर जानें ये बातें - Birth Certificate in UP

Birth Certificate Rules in UP: सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर नियम बदल दिये हैं और साथ ही इसे बनवाने या इसमें कोई सुधार कराने की डेडलाइन भी जारी कर दी है. अगर आपने अभी तक अपना बर्थसर्टिफिकेट नहीं बनवाया है या इसमें कोई बदलाव कराना चाहते हैं तो आइये जानते हैं यूपी में इसके क्या नियम हैं

यूपी में कैसे बनवाएं बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाणपत्र नियमों में बदलाव के बीच जरूर जानें ये बातें - Birth Certificate in UP

Birth Certificate Rules in UP: कई लोग बर्थसर्टिफिकेट को केवल स्कूल एडमिशन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी योजनाओं, वोटर आईडी, आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों के लिए बेहद जरूरी है.    

अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट (जन्म प्रमाण पत्र) नहीं है या उसमें कोई गलती है, तो अब इसे बनवाने या सही करवाने के लिए आपके पास 27 अप्रैल 2026 तक का समय है. भारत सरकार ने इसकी अंतिम तारीख बढ़ा दी है, ताकि लोग अपने जन्म प्रमाण पत्र को सही करवा सकें. इस तारीख के बाद किसी भी तरह का संशोधन या नया सर्टिफिकेट बनवाना संभव नहीं होगा.

क्या बदले हैं नियम ?
पहले बर्थ सर्टिफिकेट जन्म के 15 साल बाद तक बनवाया जा सकता था, लेकिन अब इस उम्र सीमा को हटा दिया गया है. इसके अलावा, सरकार ने पहले अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 तय की थी, जिसे अब 27 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया गया है.  

कैसे करें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन ?

ऑनलाइन आवेदन (घर बैठे बनवाएं)
1. सरकारी वेबसाइट (https://dc.crsorgi.gov.in/crs)पर जाएं.
2. बर्थ सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करें.  
3. रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
4. आवेदन जमा करें और पुष्टि के लिए मोबाइल नंबर पर आए SMS का इंतजार करें.
5. आवेदन स्वीकृत होते ही जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

ऑफलाइन आवेदन
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो अपने स्थानीय नगर निगम कार्यालय, तहसील या पंचायत कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें. 

अगर बर्थ सर्टिफिकेट में कोई गलती है ?
- 27 अप्रैल 2026 से पहले संशोधन के लिए आवेदन करें.
- इसके लिए स्थानीय नगर निगम या तहसील कार्यालय में संपर्क करें.

उत्तर प्रदेश में बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं ?
यूपी में जन्म प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है. इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवाया जा सकता है.

यूपी में ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन प्रक्रिया
1. आधिकारिक वेबसाइट (https://e-nagarsewaup.gov.in) पर जाएं. 
2. बर्थ सर्टिफिकेट के विकल्प पर क्लिक करें. 
3. रजिस्ट्रेशन करें और अपनी जानकारी सही से भरें. 
4. फॉर्म जमा करने के बाद SMS के जरिए आईडी और पासवर्ड मिलेगा 
5. लॉग इन करें और बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करें 
6. आवेदन स्वीकृत होते ही जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करें. 

यूपी में किन दस्तावेजों की जरूरत होगी ?
- माता-पिता का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र  
- जन्म तिथि प्रमाण (अस्पताल का रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज)  
- माता-पिता का पेशा और पता  
- पासपोर्ट साइज फोटो  
- स्थाई मोबाइल नंबर  

समय पर आवेदन करें, वरना हो सकती है परेशानी
सरकार द्वारा तय 27 अप्रैल 2026 की डेडलाइन के बाद बर्थ सर्टिफिकेट में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. इसलिए जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है या उसमें गलती है, वे जल्द से जल्द आवेदन करें. 

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