यूपी में खत्म किरायेदारी के करोड़ों विवाद, रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री होगी, मकानमालिक और किरायेदार को तोहफा
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यूपी में खत्म किरायेदारी के करोड़ों विवाद, रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री होगी, मकानमालिक और किरायेदार को तोहफा

UP Rent Agreement News: उत्तर प्रदेश के मालन मालिक और किराएदारों के काम की खबर है. रेंट एग्रीमेंट के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी है. वहीं रेंट एग्रीमेंट शुल्क को कम किया जाएगा. कैबिनेट में इसक प्रस्ताव पेश किए जाने की तैयारी है.

UP Rent Agreement news

UP Rent Agreement Registry Rule: उत्तर प्रदेश के मकान मालिकों और किराएदार दोनों के लिए जरूरी खबर है. मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवादों के अक्सर मामले सामने आते रहते हैं. अब योगी सरकार रेंट एग्रीमेंट के नियमों में बड़ा फेरबदल करने जा रही है. यूपी सरकार का यह कदम प्रॉपर्टी की सुरक्षा को लेकर उठाया जाएगा. कैबिनेट में इसक प्रस्ताव पेश किए जाने की तैयारी है. प्रस्ताव में रजिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए स्टांप शुल्क को कम करने की सिफारिश की गई है.

मालिक-किराएदार दोनों को फायदा
रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री होने से किराएदार और मकान मालिक दोनों को फायदा होगा. योगी सरकार के इस कदम से किराएदारों और मकान मालिकों के बीच के विवादों पर भी विराम लगेगा. साथ ही दोनों पक्षों के हित भी सुरक्षित रहेंगे. हालांकि रेंट एग्रीमेंट का स्टांफ शुल्क ज्यादा होने के चलते इसे ज्यादातर लोग कराने से कतराते हैं. लेकिन स्टांप शुल्क कम होने से इसको बढ़ावा मिलेगा. अब एक साल के तहत रेंट एग्रीमेंट का न्यूनतम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 20 हजार रुपये स्टांप शुल्क होगा.

रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में तय होंगी शर्तें
बता दें कि स्टांप शुल्क ज्यादा होने से लोग रेंट एग्रीमेंट कराने की बजाय 100 रुपये के स्टांप पेपर पर समझौता कर लेते हैं. हालांकि इसक कोई भी कानूनी दावा नहीं होता है. उत्तर प्रदेश में घर से लेकर दुकान और ऑफिस तक किराए पर देने वालों की संख्या लाखों में है लेकिन पिछले साल के आंकड़े देखें तो केवल 86 हजार लोगों ने ही रेंट एग्रीमेंट कराया है. बताया जा रहा है कि नए नियम के तहत रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में तय शर्तों कानूनी तौर पर भी मान्य होंगी. इन पर कोर्ट में भी दावा किया जा सकेगा.

कितना स्टांप शुल्क लगेगा?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रेंट एग्रीमेंट के लिए एक खास वेब पोर्टल भी तैयार किया जाएगा. जहां से तय फॉर्मेट में प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख सकेंगे. इस पर स्टांप चिपकाने के बाद यह कानूनी तौर पर वैध हो जाएगा. नए एग्रीमेंट के मुताबिक सालाना रेंट एग्रीमेंट पर किराए का 2 फीसदी स्टांप शुल्क लिया जाएगा. यानी अगर किराया 2 लाख रुपये है तो 500 रुपये स्टांप शुल्क लगेगा. जबकि 5 लाख पर 5 हजार और 10 लाख पर 10 हजार का स्टांप शुल्क लगेगा. जबकि 1 करोड़ या इससे ज्यादा किराया होने पर 20 हजार रुपये स्टांप शुल्क चुकाना होगा.

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