Kishanganj News: जिला प्रशासन की नाक के नीचे नाबालिग बच्चों से कराया जा रहा बाल मजदूरी
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Kishanganj News: जिला प्रशासन की नाक के नीचे नाबालिग बच्चों से कराया जा रहा बाल मजदूरी

Kishanganj News: जहां एक तरफ देश में सरकार बचपन बचाओ जैसे नारे देकर, बाल कल्याण के लिए करोड़ों रुपए पानी में बहा रही है. वहीं, जमीनी सच्चाई तो कुछ और ही बया कर रही है. बिहार के किशनगंज के समाहरणालय परिसर से एक मामला सामने आया है. जहां नाबालिग बच्चे बाल मजदूरी करते हुए पाया गया है.

जिला प्रशासन की नाक के नीचे नाबालिग बच्चों से कराया जा रहा बाल मजदूरी

Kishanganj Child Labour News: किशनगंज समाहरणालय परिसर में अधिकारियों की नाक के नीचे बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ रही है. मामला बिहार के किशनगंज के समाहरणालय परिसर से है. जहां नाबालिग बच्चे बाल मजदूरी करते हुए पाया गया है. दरअसल इन दिनों किशनगंज समाहरणालय परिसर में बाउंड्री वाल और गार्ड रूम निर्माण का कार्य चल रहा है. जिसके निर्माण कार्य में संवेदक के द्वारा बाल मजदूरों को लगाकर, उससे मजदूरी करवाया जा रहा है. यानी जिला प्रशासन की नाक के नीचे बाल श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है. किशनगंज समाहरणालय परिसर में एक छोटे बच्चें जिसके हाथों में कलम होना चाहिए, उस नन्हें हाथों से भारी भारी लकड़ी के तख्तों की ढुलाई करवाई जा रही है. 

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स्थानीय लोगों ने बताया कि समाहरणालय में जहां जिला पदाधिकारी से लेकर तमाम वरीय पदाधिकारी के सामने ये बाल मजदूरी करवाया जा है. इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है. लोग ऐसे संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे है.

हालांकि, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष से पूछने पर उन्होंने बताया कि बाल श्रमिकों से काम करवाना कानूनी अपराध है. यदि कोई बाल श्रमिकों से काम कराने की शिकायत करता है तो कार्रवाई की जाती है. उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए इसकी सूचना श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन और राहत संस्था को देकर अविलंब कार्रवाई करने का आदेश दिया है. हालांकि, तब तक संवेदक के द्वारा बाल मजदूर को मौके से भगा दिया गया था. वहीं, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ने आरोपी संवेदक पर कार्रवाई करने की बात कही है. 

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बाल मजदूरी को रोकने के लिए वर्ष 1986 में बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम पारित किया गया था. इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना गैरकानूनी घोषित किया गया. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बच्चों को खतरनाक उद्योगों और कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं देता है. जबकि, धारा 45 के अंतर्गत देश के सभी राज्यों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है.

इनपुट - अमित सिंह

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