PF Withdrawl New Rules 2024: केंद्र सरकार PAN 2.0 की तर्ज पर ही EPFO 3.0 लाने की तैयारी में है. इसके बाद कर्मचारी अपने पीएफ में जितना चाहेंगे, उतना पैसा जमा कर सकेंगे. साथ ही पेंशन का पैसा एटीएम से निकालने की भी व्यवस्था होगी.
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PF Withdrawl Latest News in Hindi: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार की नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपने पीएफ (PF) का पैसा एटीएम से निकाल सकेंगे. दरअसल, सरकार EPFO 3.0 लाने की तैयारी में है. इसके तहत कर्मचारियों के लिए प्रॉविडेंट फंड में बेसिक वेतन का 12 फीसदी योगदान देने की सीमा को खत्म किया जा सकता है. इसका मतलब कर्मचारी जितना चाहे उतना पेंशन जमा कर सकेंगे. साथ ही कर्मचारी पीएफ में जमा पैसे को एटीएम से निकाल सकेंगे. इसके बाद पीएफ के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का झंझट खत्म हो सकेगा.
केंद्र सरकार EPFO में कर सकती है बदलाव
बता दें कि कर्मचारी संगठनों की तरफ से लंबे समय से EPFO के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है. इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार संगठित क्षेत्र के 6 करोड़ एम्पलॉयज के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाने वाली एम्पलॉयज प्राविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) में बदलाव लाने पर विचार कर रही है. सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) में बदलाव कर EPFO 3.0 लाने पर मंथन कर रही है.
पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए लागू लिमिट हट सकेगी
अभी EPFO खाताधारक की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है. इतना ही कर्मचारी के पीएफ में एम्पलायर द्वारा भी राशि जमा की जाती है. इसमें से 8.33 प्रतिशत ईपीएस-95 (EPS-95) में जाता है. वहीं, बाकी का 3.67 फीसदी राशि EPFO अकाउंट में जमा हो जाता है. माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों को पेंशन बढ़ाने के लिए ईपीएस-95 में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने की अनुमति दी जा सकती है. यानी पीएम कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाने पर इसका असर पेंशन पर पड़ेगा.
डेबिट कार्ड जैसा मिल सकता है ATM कार्ड
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए लागू 12 फीसदी की लिमिट को हटा सकती है. दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों को अपनी सेविंग के अनुसार कंट्रीब्यूशन करने का विकल्प दिया जा सकता है. इसके तहत कर्मचारी जितना चाहे उतना पीएफ जमा कर सकेंगे. हालांकि इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी के हिसाब से तय रहेगा. इसके अलावा ईपीएफ खाताधारकों को एक डेबिट कार्ड दिया जा सकता है. इस कार्ड से वह अपना पीएफ का पैसा एटीएम से निकाल सकेंगे. पीएफ में जमा रकम में से 50 फीसदी राशि निकालने की व्यवस्था हो सकती है.
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