Electricity Bill Payment: लखनऊ में 12 लाख बिजली उपभोक्ता हैं जिनमें से 80 हजार ऐसे घरेलू कॅमर्शियल उपभोक्ता हैं जो प्रति महीने चेक के माध्यम से अपना बिल जमा करते हैं.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली बिल चुकाने से संबंधित नियम को बदला गया है, इस नये नियम के बाद उन उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है जो अपना बिजली बिल चेक के जरिए पे किया करते हैं. दरअसल, अब बिजली बिल का भुगतान करने में चेक काम नहीं आएगा. निगम की ओर से इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया गया है.
नया आदेश
निगम के नये आदेश के मुताबिक बिजली उपभोक्ता चेक से बिल का भुगतान अब नहीं कर पाएंगे. दरअसल चेक बाउंस के मामले बढ़ें हैं और क्लीयरिंग में भी परेशानी आती है जिसकी वजह से 16 सितम्बर को पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया. यह आदेश सभी कंपनियों के एमडी के साथ ही मुख्य अभियंता को, अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता (वितरण) को जारी किया गया. इस आदेश को 1 नवम्बर 2023 से लागू किया जाएगा.
चेक से आ रही हैं दिक्कतें
लखनऊ में 12 लाख बिजली उपभोक्ता हैं जिनमें प्रति माह 80 हजार घरेलू कॅमर्शियल उपभोक्ता अपना बिल चेक से जमा करवाते हैं. अब यहां पर कुछ दिक्कतें पैदा होती हैं, जैसे- बिजली विभाग के अधिकारियों की माने तो चेक जिस दिन जमा कराया जाता है उसकी बैंकिंग उसी दिन नहीं होती. जब बैंक में इसको जमा करा दिया जाता तो इसके क्लीयरेंस में तीन से चार दिन का वक्त लग जाता है.
रीडिंग के संबंध में निर्देश
एमडी ने रीडिंग के संबंध में भी निर्देश जारी किया है जिसके मुताबिक जिनकी बिलिंग एमआरआई से की जाती है उनको उनका बिल 10 तारीख तक रीडिंग कर दिए जाए. राजस्व उसी माह मिलें. उन्होंने निर्देश दिया कि मीटर खराब होने पर तुरंत मीटर बदल दिया जाए और आपूर्ति चालू कर दिया जाए. जिसमें भी आपूर्ति बिना मीटर के हो नियम के मुताबिक उनके राजस्व को तय कर लिया जाए.
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