Ghaziabad Latest News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मकान और फ्लैट बनाने वालों को बड़ी राहत दी है. यह फैसला शहरवासियों के लिए फायदेमंद साबित होगा और रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा. आइए जानते हैं नई दरें प्रति वर्ग मीटर शुल्क में कितनी कमी हुई है?
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Ghaziabad Today News: गाजियाबाद में मकान, दुकान और फ्लैट बनाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना अब पहले की तुलना में सस्ता हो जाएगा. शासन ने विकास परमिट शुल्क और भवन परमिट शुल्क की एक नई नियमावली तैयार कर दी है, जिसमें पूरे प्रदेश के लिए एक समान शुल्क तय किया गया है.
कोर्ट ने लगाई थी रोक, अब बनेगा नया नियम
अब तक इन शुल्कों को लेकर कोई स्पष्ट नियमावली नहीं थी, जिससे लोग बड़ी संख्या में कोर्ट चले जाते थे. अदालत ने भी बिना नियम के शुल्क वसूली पर रोक लगा दी थी. हालांकि, जीडीए जनता और बिल्डरों से एफिडेविट लेकर यह शुल्क वसूलता था. अब शासन द्वारा नियमावली जारी करने के बाद इन शुल्कों को लेकर स्पष्टता आ जाएगी और लोगों को राहत मिलेगी.
बोर्ड बैठक के बाद लागू होंगे नए शुल्क
अधिकारियों के मुताबिक शासन ने नियमावली जारी कर दी है. अब इसे जीडीए बोर्ड बैठक के एजेंडे में शामिल कर पास कराया जाएगा, जिसके बाद इसे लागू किया जाएगा. इस बदलाव से मकान, फ्लैट और व्यावसायिक परिसरों के निर्माण पर आने वाला खर्च कम होगा.
नई दरें प्रति वर्ग मीटर शुल्क में कमी
निर्माण क्षेणी | पहले | अब |
व्यावसायिक | 38 | 30 |
ग्रुप हाउस | 19 | 15 |
आवासीय | 6.5 | 5 |
लोगों को क्या मिलेगा फायदा?
1. निर्माण लागत होगी कम – मकान और फ्लैट बनाने पर खर्च घटेगा.
2. कानूनी उलझनों से छुटकारा – कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
3. प्रक्रिया होगी आसान – जीडीए से नक्शा पास कराना पहले से सरल और कम खर्चीला होगा.
नए नियम से घर बनाने का सपना होगा साकार
सरकार के इस फैसले से गाजियाबाद के हजारों मकान मालिकों, बिल्डरों और व्यापारियों को सीधा फायदा मिलेगा. नए शुल्क लागू होने के बाद आम आदमी के लिए घर बनाना पहले से अधिक किफायती हो जाएगा.
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