NCR School Closed: नोएडा गाजियाबाद में आखिर कब खुलेंगे स्कूल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिए संकेत
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2530995

NCR School Closed: नोएडा गाजियाबाद में आखिर कब खुलेंगे स्कूल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिए संकेत

delhi ncr school closed update news: उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद समेत एनसीआर में स्कूल कब खुलेंगे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम के पाले में डाल दी है. वो वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए फैसला लेगा.

 

 

noida school reopen

Noida Ghaziabad school reopening news: उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद में स्कूल कब खुलेंगे, यह मंगलवार को तय हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मुद्दे पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर नियम लागू करने वाले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM) पर यह जिम्मेदारी डाली है कि वो इस पर निर्णय ले. आयोग का कहना है कि स्थानीय स्तर पर स्कूलों को ऑफलाइन खोलने का निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन बच्चों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प बना रहना चाहिए. 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक हफ्ते पहले एनसीआर के स्कूल बंद कर दिए गए थे. 10वीं और 12वीं के स्कूल भी बंद कर दिए गए थे. अदालत का कहना था कि जब ग्रैप 4 रूल्स के तहत दिल्ली में शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे, तो एनसीआर में क्यों नहीं किया गया. इसके बाद इन जिलों के जिलाधिकारियों ने स्कूलों को बंद करने का निर्णय किया था. हालांकि पिछले कुछ दिनों में नोएडा गाजियाबाद से लेकर हापुड़ मेरठ तक प्रदूषण में कमी आई थी. 

दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ग्रैप 4 लागू रहेगा. लेकिन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी 26 नवंबर तक तय करे कि स्कूल कब तक खोले जा सकते हैं. अगर ऑनलाइन ही पढ़ाई जारी रखनी है तो कब तक. सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को 3.30 बजे दोबारा मामले को सुनेगा.

समिति यह देखेगा कि सभी कक्षाओं को एक साथ खोला जाए या पहले सीनियर क्लास के स्कूल खोले जाएं. पहले 10वीं और 12वीं के स्कूल खोले जाएं. फिर कक्षा 8 से 12 तक के स्कूल खोले जा सकते हैं. आखिरी में नर्सरी से कक्षा 5 तक के स्कूलों को खोलने पर निर्णय़ हो सकता है. सरकारी प्राइमरी स्कूलों के न खुलने से उन्हें मिड डे मील आदि भी नहीं मिल पा रहा है. हालांकि ग्रामीण इलाकों में स्कूल खुले हैं. 

ग्रैप-4 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि प्रदूषण के स्तर में कितनी कमी आ रही है और किस स्तर पर आ रही है. क्या ग्रैप 4 और ग्रैप 3 के तहत पाबंदियां किस स्तर पर लागू की जा रही हैं. अभी भी 320 से 450 के बीच प्रदूषण एनसीआर के विभिन्न शहरों में चल रहा है. कोर्ट ने पुराने वाहनों के अभी भी सड़कों पर दौड़ने को लेकर चिंता जताई.

और पढ़ें

Noida School Closed: एनसीआर में प्रदूषण से आगे भी बंद रहेंगे स्कूल, DM के आदेश के बाद शारीरिक कक्षाएं रहेंगी बंद

Trending news