AMU Latest News: यूपी की बहुचर्चित विश्वविधालय में करोड़ों के हाउस टैक्स बकाया का मामला सामने आया है. इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि राशि जमा ने होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगा. आइए जानते है नगर निगम ने कितने दिनों का समय दिया है.
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Aligarh Muslim University: अलीगढ़ नगर निगम ने एएमयू को 27 करोड़ 25 लाख 21 हजार 475 के हाउस टैक्स बकाए को लेकर नोटिस जारी किया है. यूनिवर्सिटी की 40 संपत्तियों पर यह टैक्स बकाया है, जिसमें से 22 संपत्तियों का भुगतान हो चुका है, जबकि 18 संपत्तियों पर अब भी 24 करोड़ 45 लाख 24 हजार 241 का टैक्स बाकी है.
15 दिन में भुगतान की चेतावनी
नगर निगम ने एएमयू को 15 दिन के भीतर बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया है. नोटिस में लिखा गया है कि बकाया धनराशि का भुगतान न होने पर नगर निगम अधिनियम-1959 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम का कहना है कि बकाया राशि न मिलने से शहर में दी जा रही सुविधाओं पर असर पड़ रहा है.
रजिस्ट्रार ने भेजा यूजीसी को पत्र
इस मामले में एएमयू रजिस्ट्रार मोहम्मद इमरान ने यूजीसी चेयरमैन को पत्र लिखकर हाउस टैक्स के भुगतान के लिए बजट की मांग की है. यूनिवर्सिटी के 18 विभागों पर करोड़ों की बकाएदारी है.
2019 में भी हो चुका है एएमयू का खाता प्रतिबंधित
यह पहली बार नहीं है जब एएमयू को हाउस टैक्स के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा है. 2019 में तत्कालीन नगर आयुक्त सत्यप्रकाश पटेल ने 12 करोड़ से अधिक का टैक्स बकाया होने पर एएमयू के भारतीय स्टेट बैंक खाते को प्रतिबंधित कर दिया था.
नगर निगम की सख्ती
नगर निगम का कहना है कि बकाया राशि जमा न होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले ने एक बार फिर एएमयू के वित्तीय प्रबंधन और नगर निगम के साथ उसके संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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