कुछ लोग पान-गुटखा या फिर कोई अन्य चबाने वाली चीजों को बड़े ही आसानी से सार्वजनिक स्थानों पर थूक देते हैं. इसी को लेकर अब पश्चिम बंगाल की सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. ऐसा करने वालों पर सरकार भारी जुर्माने से सबंधित बिल लेकर आने वाली है.
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Fine on Spitting in Public Places: पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू चबाते हुए या पान मसाला चबाते हुए थूकने की आदत रखने वालों के लिए मुश्किल दिन आने वाले हैं, क्योंकि आगामी बजट विधानसभा सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें ऐसे अपराधों के लिए भारी वित्तीय दंड का प्रावधान होगा. इस संबंध में मंगलवार को राज्य सचिवालय नबन्ना में पश्चिम बंगाल कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया.
राज्य कैबिनेट के एक सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद सार्वजनिक जगहों पर थूकने, तंबाकू चबाने, पान के बचे हुए हिस्से या पान मसाला चबाने की बढ़ती आदत पर दुख जाहिर किया है. साथ ही कहा,'वह खास तौर पर दागों की आलोचना करती हैं, क्योंकि इस तरह की थूकने की आदत अक्सर नई पेंट की गई दीवारों या फुटपाथों पर होती है, जो राज्य सरकार के सौंदर्यीकरण प्रयासों में बाधा बन रही है. इसके बाद ऐसे अपराधों के लिए भारी जुर्माने के प्रावधानों के साथ बिल को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया.'
हालांकि जुर्माने की सही मात्रा अभी तय नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि संभावना है कि हर बार ऐसे किसी भी अपराध के लिए 1000 रुपये की एक समान जुर्माना दर होगी.
पश्चिम बंगाल सार्वजनिक स्थान पर थूकने की रोकथाम अधिनियम 2003 नामक एक अधिनियम पहले से ही लागू है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए अधिकतम जुर्माना 200 रुपये तय किया गया है. हालांकि अपराधियों के बीच इसके डर के पहलू के बारे में अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं, क्योंकि जुर्माना रकम बहुत कम है. शायद इसीलिए नए विधेयक में जुर्माने की राशि में कम से कम पांच टीमों की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है.
हालांकि सवाल यह है कि प्रत्येक विभाग में जनशक्ति की कमी को देखते हुए संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों के ज़रिए प्रवर्तन क्षमता कितनी प्रभावी होगी. इस साल राज्य विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी को शुरू होगा, जिसका उद्घाटन राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस करेंगे. पश्चिम बंगाल के वित्त विभाग की प्रभारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य 12 फरवरी को राज्य का बजट प्रस्ताव पेश करेंगी.