Sully Deals के मास्टरमाइंड के खिलाफ जांच पर SC का रोक से इनकार, FIR जोड़ने की मांग पर नोटिस
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Sully Deals के मास्टरमाइंड के खिलाफ जांच पर SC का रोक से इनकार, FIR जोड़ने की मांग पर नोटिस

Sully Deals App: 'सुल्ली डील्स' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया. 'सुल्‍ली डील्‍स' के मास्टरमाइंड ओंकारेश्‍वर ठाकुर ने अर्जी लगाई कि उसके खिलाफ चल रही जांच को रोक दिया जाए. लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इसके लिए इनकार कर दिया.

Sully Deals के मास्टरमाइंड के खिलाफ जांच पर SC का रोक से इनकार, FIR जोड़ने की मांग पर नोटिस

Sully Deals App: इंटरनेट पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाले ऐप 'सुल्‍ली डील्‍स' के मास्टरमाइंड ओंकारेश्‍वर ठाकुर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया. ओंकारेश्‍वर ने अपने खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ जोड़ने की मांग की है. सुनवाई के दौरान ओंकारेश्‍वर के वकील ने उसके खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने की भी मांग की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जांच पर रोक लगाने से इनकार किया.

FIR एक साथ जोड़े जाने पर सवाल उठाया

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ओंकारेश्वर की सभी एफआईआर एक साथ जोड़े जाने की मांग पर सवाल भी उठाया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दो ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया है-सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई. दोनों वेबसाइट के लिए अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं. फिर इन ऐप में बहुत सी महिलाओं के फोटोग्राफ अपलोड किए गए हैं. इनमें से हरेक महिला पीड़ित पक्ष है. तो क्या ऐसी सूरत में सभी एफआईआर को जोड़ा जा सकता है.

मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया

दिल्ली पुलिस ने जनवरी में सुल्ली डील्स के मास्टरमाइंड ओंकारेश्‍वर ठाकुरको गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई दोनों ऐप्‍स का मकसद मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण करना था.

महिलाओं की होती थी नीलामी

इन ऐप में मुस्लिम महिलाओं के ट्विटर हैंडल से उनकी व्यक्तिगत जानकारियां और पर्सनल फोटो चोरी कर डाली गईं. फिर इन्हें सार्वजनिक तौर पर नीलाम किया गया. ये ऐप महिलाओं की नीलामी के लिए लोगों को नोटिफिकेशन भेजता था.

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