Delhi Vidhan Sabha Chunav 2025: इस पहल का उद्देश्य 2025 के विधानसभा चुनावों के दौरान बुज़ुर्ग नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए मतदान को आसान बनाना है.
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Delhi Elections 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए प्रचार का घमासान मचा है. चुनाव आयोग भी मुस्तैद है. 100% वोटिंग सुनिश्चित कराने के लिए आयोग हर रजिस्टर्ड मतदाता का वोट पड़वाने के लिए दिन रात एक किए हैं. इस सिलसिले में पोस्टल बैलेट से लेकर बुजुर्ग मतदाताओं को वोट फ्राम होम की सुविधआ दी जा रही है. ताजा मिसाल की बात करें तो रिजर्व बैक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड एक 92 साल के बुजुर्ग के घर चुनाव आयोग की टीम उनका वोट डलवाने के लिए पहुंची, तब वो गद गद नजर आए.
मानो चुनाव आयोग खुद घर आया हो...
यकीन मानिए 92 साल की उम्र में देश के एक जागरूक नागरिक का जज्बा देखकर आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा. ऐसे में जो लोग वोटिंग वाले दिन वोट डालने के बजाए कहीं छुट्टी मनाने और घूमने निकल जाते हैं, उन्हें इन बुजुर्ग से प्रेरणा लेते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए.
#WATCH | K.K. Khanna, a 92-year-old resident and voter of Janakpuri, who is a retired officer from Reserve Bank of India (RBI), speaks on the facility of home voting provided by ECI and appreciates it.
(Source: Office of Chief Electoral Officer, Delhi) pic.twitter.com/lGIaVFyQJZ
— ANI (@ANI) January 24, 2025
बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष कार्यक्रम
निर्वाचन आयोग (EC) का बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घरों तक पहुंचने का अतिरिक्त प्रयास किया है. चुनाव आयोग के हालिया फैसलों की बात करें तो 18वीं लोकसभा यानी 2024 के आम चुनाव से आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की शुरुआत की है. आयोग की इस सेवा का लाभ 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) वैकल्पिक घर से मतदान करने सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. इसी सिलसिले में दिल्ली चुनाव आयोगी की एक टीम जब रिटायर्ड बैंककर्मी के घर पूरे इंतजाम से गए तो उनकी खुशी देखते बन रही थी.
कैसे डाला जाता है घर से वोट?
घरेलू मतदान का प्रावधान एक प्रगतिशील उपाय है जिसका उद्देश्य उन मतदाताओं को सशक्त बनाना है जो मतदान केन्द्रों पर चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने में किसी वजह से खुद को असहज महसूस करते हैं.
इस सुविधा का लाभ उठाने की प्रक्रिया सरल लेकिन संपूर्ण है. चुनाव अधिसूचना के पांच दिन के भीतर, पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12डी पूरा करना होगा और रिटर्निंग अधिकारी को जमा करना होगा. दिव्यांग मतदाता अपने आवेदन के साथ एक आधारभूत दिव्यांगता प्रमाणपत्र जमा करते हैं.
वीडियोग्राफी
आवश्यक दस्तावेज पूरा होने पर मतदाता के निवास स्थान से फॉर्म 12डी प्राप्त करने की जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की है. जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उम्मीदवारों को इन मतदाताओं की एक सूची प्राप्त होती है; यदि वे चाहें तो प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक प्रतिनिधि चुन सकते हैं.
इसके बाद, सुरक्षा अधिकारियों के साथ मतदान अधिकारियों की टीम मतदाताओं के वोट लेने के लिए उनके घर जाती है. मतदाताओं को समय पहले से सूचित किया जाता है, ताकि वो सुरक्षित और आरामदायक तरीके से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें. पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है. (इनपुट: pib.gov.in/)