Dholpur News: बाड़ी एडीजे कोर्ट ने सरमथुरा के सुनकई गांव में 2020 में हुए अमन हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया. दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई. क्रिकेट मैच के विवाद में हुई इस हत्या पर परिवार ने न्याय मिलने की बात कही.
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Rajasthan News: बाड़ी एडीजे कोर्ट ने सरमथुरा के चर्चित अमन हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है. करीब दो साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, दोनों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
क्या था मामला?
घटना 18 दिसंबर 2020 की है, जब सरमथुरा थाना क्षेत्र के सुनकई गांव स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर अमन पुत्र लालपति मीणा अपने दोस्तों के साथ मौजूद था. इसी दौरान आरोपी सुरजीत पुत्र शक्ति सिंह और ऋषि पुत्र विशाल मीणा वहां पहुंचे और अमन को गोली मार दी. गोली लगते ही अमन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस हत्या की वजह महज कुछ दिन पहले क्रिकेट मैच को लेकर हुआ विवाद था, जो खूनखराबे में बदल गया.
पुलिस जांच और कोर्ट की कार्यवाही
मृतक के भाई राधे मीणा की शिकायत पर सरमथुरा थाने में मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. करीब दो साल तक यह मामला बाड़ी एडीजे कोर्ट में विचाराधीन रहा. बुधवार को एडीजे नीरज कुमार ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
परिवार को मिला इंसाफ
कोर्ट के फैसले के बाद मृतक अमन के परिवार ने राहत की सांस ली. उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके लिए न्याय की उम्मीद लेकर आया है और अब वे अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे.
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