पिघल गई आइसक्रीम, बंदा पहुंच गया कोर्ट, बिजली कंपनी पर लगा 26 हजार का जुर्माना
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2490777

पिघल गई आइसक्रीम, बंदा पहुंच गया कोर्ट, बिजली कंपनी पर लगा 26 हजार का जुर्माना

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में बिजली कंपनी जुर्माना लगाने का अनोखा मामला सामने आया है. बिलासपुर में बिजली गुल होने से आइसक्रीम पिघली तो कंज्यूमर कोर्ट ने बिजली कंपनी को दोषी मानते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

पिघल गई आइसक्रीम, बंदा पहुंच गया कोर्ट, बिजली कंपनी पर लगा 26 हजार का जुर्माना

CG News: बिलासपुर में दुकान के फ्रिज में रखी आइसक्रीम बिजली बंद होने के कारण पिघलकर खराब हो गई. इस कारण दुकानदार को नुकसान उठाना पड़ा. बिजली कंपनी के खिलाफ दुकानदार ने बिलासपुर के उपभोक्ता आयोग में केस लगाया. आयोग ने बिजली कंपनी को जवाबदेह मानते हुए आइसक्रीम पार्लर के संचालक को 20 हजार रुपए मुआवजे के साथ 6135 रुपए देने के आदेश दिए हैं.

स्वराज घोष आइसक्रीम पार्लर के संचालक हैं. वर्ष 2021 में बिजली बंद होने से उनके पार्लर में रखी आइसक्रीम पिघलकर खराब हो गई थी. इस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में केस लगाया. इसमें बताया गया कि 16 और 17 फरवरी 2021 को 24 घंटे तक बिजली बंद थी. इस कारण आइसक्रीम और अन्य सामान खराब हो गए.

ये भी पढ़ें- दिवाली से पहले इंडिगो ने इन 2 शहरों बीच उड़ान सेवा को किया बांद, यात्री हो रहे परेशान

जानें क्या है नियम
विद्युत वितरण कंपनी से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. यह भी बताया कि नियम के अनुसार विद्युत कंपनी शहरी क्षेत्र में साधारण काम के लिए 6 घंटे और बड़े काम के लिए 24 घंटे बिजली बंद कर सकती है, लेकिन बिजली कंपनी ने साधारण काम के लिए बिना सूचना दिए बिना ही 24 घंटे बिजली बंद रखी थी.

ये भी पढ़ें- सीनियर छात्रा के चक्कर में फंसी लड़की, दोस्त को सौंपकर कार में कराया घिनौना काम, केस दर्ज

जवाब में क्या बोली बिजली कंपनी
आयोग के नोटिस के जवाब में विद्युत वितरण कंपनी ने कहा कि बिजली कटौती तकनीकी प्रक्रिया है. बिजली बंद होने पर उपभोक्ता के पास वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए. लगातार बिजली की आपूर्ति की गारंटी नहीं दी जा सकती. इसके लिए कंपनी को दोषी ठहराना उचित नहीं है. ऐसे में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है.

बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Chhattisgarh News in Hindi और पाएं Chhattisgarh latest news in hindi  हर पल की जानकारी । छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड

Trending news