Bihar Education Department: बिहार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया कि अब केवल नियमित सरकारी अधिकारी ही स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, संविदा कर्मियों को इस कार्य से हटा दिया गया है.
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बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के निरीक्षण को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है. अब स्कूलों का निरीक्षण सिर्फ शिक्षा विभाग के नियमित अधिकारी ही कर सकेंगे. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को एक आदेश जारी किया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब अल्प अवधि संविदा पर नियोजित या आउटसोर्स कर्मियों को इस कार्य की अनुमति नहीं होगी.
किन अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी?
इस आदेश के तहत विद्यालयों के निरीक्षण का कार्य शिक्षा विभाग और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEP) के नियमित पदाधिकारियों को ही सौंपा गया है. इन पदाधिकारियों में शामिल हैं:
- जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO)
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO)
- कार्यक्रम पदाधिकारी
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO)
- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (BEP)
- सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी
निरीक्षण प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी
नए आदेश के अनुसार, किन स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा, इसका निर्णय स्वयं अपर मुख्य सचिव करेंगे. हर निरीक्षण की सूचना संबंधित पदाधिकारियों को निरीक्षण के एक दिन पहले रात 9 बजे मोबाइल संदेश के जरिए दी जाएगी. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि निरीक्षण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके.
फर्जी रिपोर्टिंग के कारण लिया गया निर्णय
शिक्षा विभाग की जांच में यह पाया गया कि संविदा कर्मियों द्वारा किए गए कई स्कूल निरीक्षण की रिपोर्ट फर्जी थी. कई मामलों में निरीक्षण रिपोर्ट और वास्तविक स्थिति में भारी अंतर था. इस गड़बड़ी को रोकने के लिए ही सरकार ने अब केवल नियमित अधिकारियों को निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है.
हर महीने 25 स्कूलों का निरीक्षण अनिवार्य
आदेश में यह भी कहा गया है कि हर पदाधिकारी को महीने में कम-से-कम 25 स्कूलों का औचक निरीक्षण करना अनिवार्य होगा. साथ ही, यदि कोई निरीक्षण रिपोर्ट गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
इनपुट- आईएएनएस
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