BPSC मामले में तारीख पर तारीख..., हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई टली, जानें कारण
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BPSC मामले में तारीख पर तारीख..., हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई टली, जानें कारण

Patna High Court: अभ्यर्थियों की ओर से 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने और री-एग्जाम की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. 16 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी के पीटी रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

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पटना हाई कोर्ट

BPSC Re-Exam Case: बीपीएससी (BPSC) की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करके री-एग्जाम की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई नहीं हो सकी. जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई को अगली तारीख तक के लिए टाल दिया गया है. इससे पहले भी 31 जनवरी को जज के छुट्टी पर रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी. बता दें कि BPSC 70वीं PT री-एग्जाम को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव समेत कई अन्य याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में दायर की गई हैं. इनमें री-एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की मांग की गई है.

16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने BPSC को 30 जनवरी से पहले जवाब देने को कहा था. उस समय कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी के पीटी रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने आदेश में कहा था कि 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो चुका है, इसलिए वे रिजल्ट जारी करने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन परीक्षा परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा. हालांकि, इसके बाद से कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी है. इस बीच हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है. इसमें बीपीएससी की ओर से आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है. इस याचिका को प्रशांत शेखर व अन्य द्वारा दायर किया गया है.

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बीपीएससी के मामलो को जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल की कोर्ट देख रही है, लिहाजा जस्टिस नानी तागिया ने इस याचिका को भी उसी कोर्ट में भेज दिया था. उधर 31 जनवरी को पटना की सड़कों पर उतरकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किया था. पुलिस से झड़प भी हुई थी. पटना हाईकोर्ट का रुख करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था. अब पूरी तरह से पटना हाईकोर्ट के आदेश का अभ्यर्थियों को इंतजार है.

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