TRAI एक नया नियम लेकर आई है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के इस नियम से टेलीमार्केटिंग कंपनियों को झटका लग सकता है. TRAI के नए नियम का कहना है कि टेलीमार्केटिंग कंपनियों के अनरजिस्टर्ड नंबर 7 दिनों में बंद हो जाएंगे.
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Mobile: आज के दौर में हर किसी के पास मोबाइल है और मोबाइल में इस्तेमाल करने के लिए सिम कार्ड भी है. प्रत्येक सिम कार्ड का अपना एक अलग नंबर होता है और भारत में ये नंबर 10 अंकों का होता है. हालांकि अब 10 अंकों के इन नंबर में से कुछ नंबर बंद होने वाले हैं. कुछ लोगों को इसके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. वहीं सरकार इन नंबरों को बंद करने के लिए कह रही है.
मोबाइल नंबर
दरअसल, Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) एक नया नियम लेकर आई है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के इस नियम से टेलीमार्केटिंग कंपनियों को झटका लग सकता है. TRAI के नए नियम का कहना है कि टेलीमार्केटिंग कंपनियों के अनरजिस्टर्ड नंबर 7 दिनों में बंद हो जाएंगे. ऐसे में जो टेलीमार्केटिंग कंपनियां प्रमोशन के लिए अनरजिस्टर्ड 10 डिजिट के माबाइल नंबर का इस्तेमाल करती हैं वो बंद हो जाएंगे.
टेलीकॉम
बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों की ओर से बिजनेस कैटेगरी में टेलीमार्केटिंग कंपनियों को सामान्य से अलग मोबाइल नंबर जारी किए जाते हैं. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकी सामान्य नंबर और प्रमोशनल नंबर में अंतर किया जा सके और आम जनता को इसके बारे में पता चल सके. ऐसे में लोगों को भी जानकारी रहेगी कि कौनसा नंबर प्रमोशनल है.
टेलीमार्केटिंग
हालांकि फिलहाल कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिसमें कई टेलीमार्केटिंग कंपनियों की ओर से सामान्य नंबर का इस्तेमाल प्रमोशन के लिए किया जाता है. ऐसे में TRAI इन नंबरों पर सख्त कदम उठा रही है, ताकी आम जनता को जबरदस्ती टेलीमार्केटिंग कंपनियां कॉल या मैसेज न करे. TRAI ने अब टेलीमार्केटिंग कंपनियों को ऐसे सामान्य नंबरों से कॉल-मैसेज न करने और उन्हें बंद करने का निर्देश दिया है.
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