Pakistan News: इमरान खान के लिए गले की हड्डी बना तोशाखाना मामला, चुनाव आयोग ने इलेक्शन लड़ने पर इतने साल के लिए लगाया बैन
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Pakistan News: इमरान खान के लिए गले की हड्डी बना तोशाखाना मामला, चुनाव आयोग ने इलेक्शन लड़ने पर इतने साल के लिए लगाया बैन

Imran Khan Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के लिए तोशाखाना मामला गले की हड्डी बन गया है. इस मामले में सजायाफ्ता होने के बाद अब चुनाव आयोग ने उन पर बड़ा एक्शन कर दिया है. 

 

Pakistan News: इमरान खान के लिए गले की हड्डी बना तोशाखाना मामला, चुनाव आयोग ने इलेक्शन लड़ने पर इतने साल के लिए लगाया बैन

Pakistan Latest News: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इमरान ने निचली अदालत के फैसले को ‘पक्षपातपूर्ण’, ‘उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई के चेहरे पर तमाचा’ और ‘न्याय का घोर उपहास’ करार दिया है. इस्लामाबाद की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई है. इस केस में उन्हें शनिवार को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट का फैसला आने के बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 5 साल तक अयोग्य घोषित कर दिया. 

इस जेल में बंद हैं इमरान खान

इमरान खान (Imran Khan) इस समय अटक जेल में बंद हैं. अपने वकीलों ख्वाजा हारिस और गौहर अली खान के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में उन्होंने अपनी दोषसिद्धि और 3 साल की सजा पर आपत्ति जताई है. याचिका में इमरान खान ने तर्क दिया कि निचली अदालत का फैसला मामले के गुण-दोष के बजाय पूर्वाग्रही सोच पर आधारित है. याचिकाकर्ता के वकील को दलीलें पेश करने का अधिकार नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि निचली कोर्ट का यह फैसला पक्षपातपूर्ण होने के साथ-साथ पूर्वाग्रह से ग्रसित और कानून की नजर में अमान्य व रद्द किए जाने योग्य है.

'पहले से तैयार कर लिया गया था आदेश'

पाकिस्तान के पूर्व पीएम (Imran Khan Toshakhana Case) ने अपनी याचिका में कहा कि उनके वकील अदालत में देरी से पहुंचने का कारण बताने के बाद दलीलें पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, इसके बावजूद यह आदेश सुनाया गया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुनवाई के अंत में दिया गया फैसला पहले से तैयार कर लिया गया था. इसीलिए संक्षिप्त आदेश के जरिए निर्णय की घोषणा करने के 30 मिनट के भीतर 35 पन्नों का निर्णय जारी कर दिया गया. याचिका में इस्लामाबाद के जिला निर्वाचन आयुक्त को मामले में प्रतिवादी नामित किया गया है. 

अब बुधवार को होगी मामले की सुनवाई

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने विदेशी मीडिया पत्रकारों के व्हाट्सऐप समूह पर घोषणा की है कि अदालत ने यह याचिका स्वीकार कर ली है और इसे बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. मामले की सुनवाई कर रहे IHC ने पूर्व प्रधानमंत्री के वकीलों को जेल में उनसे मिलने की अनुमति दे दी. इसके लिए अदालत ने इमरान खान की पार्टी से उन दो वकीलों के नाम उपलब्ध कराने को कहा, जो जेल में उनसे मिलेंगे. 

इमरान के 200 समर्थक भी हुए अरेस्ट

बताते चलें कि तोशाखाना (Imran Khan Toshakhana Case) एक भंडार है जहां देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान विदेशों से मिले उपहार रखे जाते हैं. खान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान तोशाखाना से सस्ते दरों पर उपहार खरीदे और बाद में उन्हें महंगे दामों पर बेच दिया. इमरान खान इस वक्त देशभर में लगभग 140 मुकदमों का सामना कर रहे हैं. उन पर आतंकवाद, हिंसा, ईशनिंदा, भ्रष्टाचार और हत्या जैसे आरोप लगाए गए हैं. इमरान खान के अलावा उनके 200 से अधिक समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है. उनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया था. 

(एजेंसी भाषा)

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