UP OTS Scheme: यूपी में बिजली बकाएदारों के पास एक और मौका है. एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का तीसरा चरण शुरू हो गया है. यह 31 जनवरी तक चलेगा. इस बीच उपभोक्ता बकाया जमा कर अधिभार में छूट ले सकते हैं.
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UP OTS Scheme: उत्तर प्रदेश में बिजली बकाएदारों के पास बिल में छूट एक और मौका है. ऊर्जा विभाग की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का तीसरा चरण शुरू हो गया है. यह 31 जनवरी तक चलेगा. इस बीच उपभोक्ता बकाया जमा कर अधिभार में छूट ले सकते हैं. योजना में दूसरे चरण तक 30 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है.
सरचार्ज में 70 फीसदी तक छूट
तीसरे चरण में एक किलोवाट भार तक और पांच हजार रुपये तक के बकाए पर एकमुश्त भुगतान करने पर अधिभार (सरचार्ज) में 70 फीसदी और किस्तों में जमा करने पर 55 फीसदी की छूट मिल रही है. वहीं एक किलोवाट भार एवं पांच हजार रुपये से अधिक बकाए पर एकमुश्त भुगतान पर 50 प्रतिशत और किस्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिल रही है.
एक किलोवाट से ज्यादा भार पर 40 फीसदी छूट
एक किलोवाट से अधिक भार के घरेलू उपभोक्ताओं, कॉमर्शियल उपभोक्ताओं, निजी संस्थानों व लघु एवं मध्यम उद्योग के सभी भार के उपभोक्ताओं को बकाए के एकमुश्त भुगतान पर 40 प्रतिशत तथा किस्तों में भुगतान पर 30 प्रतिशत की छूट मिल रही है.
क्या है एकमुश्त योजना
जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया है. उनको सरचार्ज में छूट के लिए एकमुश्त योजना योगी सरकार लाई है. इसे तीन चरणों में लागू किया गया है पहला चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दूसरा चरण और तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा. एकमुश्त योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को एक मुश्त पैसा जमा करने के साथ किस्तों में इसका भुगतान करने का ऑप्शन मिलता है.
एकमुश्त योजना का लाभ कैसे लें
एकमुश्त योजना का लाभ लेने के लिए आपको नजदीकी विद्युत केंद्र या विभाग ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. 30 सितंबर तक बिजली बिक के मूल बकाए का 30 प्रतिशत पैसा जमा करना होगा. उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक बकाया बिल के सरचार्ज में छूट मिलेगी.
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