Vehicle breaks down on Noida Expressway: नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों के खराब और चालक की लापरवाही से आए दिन जाम लगता रहता है.नोएडा एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए प्रशासन ने एक नई ट्रैफिक गाइडलाइंस जारी की है. पढ़िए क्या-क्या हुए बदलाव..
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Noida Expressway New Traffic Rule: नोएडा एक्सप्रेसवे पर प्रशासन ने नए ट्रैफिक नियम लागू कर दिए हैं. इस नियम के तहत अगर आपने ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया तो आपको 20 हजार रुपये तक का चालान देना पड़ सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा एक्सप्रेसवे पर रोज करीब 5 लाख यात्री सफर करते हैं. एक्सप्रेसवे पर वाहनों के खराब और चालक की लापरवाही से आए दिन जाम लगता रहता है. इसको ध्यान में रखते हुए यूपी की नोएडा ट्रैफिक पुलिस अलर्ट हो गई है और उसने अब चालान का नियम बदल दिया है. नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान एरिया घोषित किया गया है.
क्या है नया नियम, अब जाम से मिलेगी निजात?
दरअसल, आए दिन नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के खराब होने की घटनाएं सामने आ रही हैं. इससे लम्बा ट्रैफिक जाम लग जाता है. इसी को देखते हुए एक्सप्रेसवे पर जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है. ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान एरिया घोषित किया है. इस नियम के तहत अगर कोई गाड़ी नोएडा एक्सप्रेसवे पर खराब हो जाती है और इसके कारण ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो जाती है तो पुलिस उसका चालान जारी कर सकती है. व्हीकल के मालिक को 20 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इस नए नियम के तह उस गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है.हालांकि, ये नियम पहले कमर्शियल व्हीकल के लिए शुरू किया गया है.
वाहनों की वजह से ट्रैफिक पर असर
इस नए चालान नियम की जानकारी देते हुए डीसीपी ट्रैफिक लखन सिंह यादव ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर भारी मात्रा में वाहनों की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ता है। इससे गाड़ियां की रफ्ता धीमी हो जाती हैं. खासकर तब जब पीक ऑवर्स का समय होता है. अगर उस समय गाड़ियां खराब हो जाती हैं, तो स्थिति और भी खराब हो जाती है. इसी समस्या से निपटने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान क्षेत्र घोषित किया गया है.
मांगने पर मिलेगी मदद
इसके अलावा अचानक से आने वाली परेशानी का भी ध्यान रखा गया है.अगर किसी की गाड़ी खराब होती है और वो सामने से मदद मांगता है तो कोई चालान नहीं किया जाएगा. गाड़ी खराब हुई और लापरवाही की और जाम के जिम्मेदार हुए तो जुर्माना लगेगा.
गाड़ी हो सकती है जब्त,कमर्शियल वाहनों के लिए आफत
अगर गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट और कागजात नहीं हैं, तो पुलिस उस गाड़ी को जब्त भी कर सकती है. प्राइवेट कार चालकों को इस नियम को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ कमर्शियल वाहनों के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है. ये फरवरी महीने की शुरुआत से ही लागू किया जा चुका है. इसके साथ ही पहले 10 दिनों में लगभग 50 वाहनों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है.
ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का क्या कहना है?
इस मामले में ट्रैफिक पुलिस के डीसीप लखन सिंह यादव ने बताया कि नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की ज्यादा संख्या होने की वजह से ट्रैफिक जाम लगता है. सुबह और शाम के वक्त जब अधिकतर लोग कॉलेज-दफ्तर जाने के लिए बाहर निकलते हैं या घर लौटते हैं, उस समय ये ट्रैफिक काफी बढ़ जाती है. ऐसे में नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई गाड़ी एक्सप्रेसवे पर खराब हो जाती है, तब ट्रैफिक पुलिस उस वाहन को जब्त करके अपने साथ ले जाएगी और फिर उस गाड़ी का चालान भी काट देगी. उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पर गाड़ी खराब होना ट्रैफिक का उल्लंघन करना नहीं है, लेकिन ट्रैफिक में रुकावट पैदा करना नियमों का उल्लंघन है. वैलिड फिटनेस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट न होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. डीसीपी का कहना है कि वाहनों को समय-समय पर सर्विसिंग कराने के साथ ही एमिशन स्टैंडर्ड का पालन करना भी जरूरी है.
कितना लग सकता है जुर्माना?
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, यह जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत लगाया जाएगा. इस अधिनियम में सड़क पर ट्रैफिक जाम के लिए प्रावधान है, जिसमें 5 हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है.