'जज साहब विदेश जाने दीजिए...', इंद्राणी मुखर्जी को SC ने दिया झटका, शीना बोरा मामले में खारिज की याचिका
Advertisement
trendingNow12643135

'जज साहब विदेश जाने दीजिए...', इंद्राणी मुखर्जी को SC ने दिया झटका, शीना बोरा मामले में खारिज की याचिका

Sheena Bora case: शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है. कोर्ट ने इंद्राणी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी. जानें पूरा मामला.

'जज साहब विदेश जाने दीजिए...', इंद्राणी मुखर्जी को SC ने दिया झटका, शीना बोरा मामले में खारिज की याचिका

Supreme Court Rejects Indrani Mukerjea Plea: सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा की हत्या की आरोपी उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति देने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी. इंद्राणी ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में यह याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने भी उसे विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी थी.न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह मामले की कार्यवाही एक साल के भीतर पूरी करे. याचिका का विरोध करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के वकील ने कहा था कि यह एक संवेदनशील मामला है और सुनवाई करीब आधी पूरी हो चुकी है तथा 96 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है.

इंद्राणी मुखर्जी ने क्या मांग की थी?
पूर्व मीडिया कार्यकारी मुखर्जी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है और मामले में अब भी 92 गवाहों से पूछताछ होनी बाकी है. उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों से निचली अदालत में सुनवाई नहीं हुई और कार्यवाही पूरी होने में लंबा समय लग सकता है. 

विदेश चली जाऊं, अदालत ने किया मना
यात्रा प्रतिबंध का मामला उच्चतम न्यायालय में तब आया जब 19 जुलाई को एक विशेष अदालत ने मुखर्जी की अगले तीन महीनों में स्पेन और ब्रिटेन की 10 दिन की यात्रा के अनुरोध वाली याचिका को स्वीकार कर लिया. सीबीआई ने विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था. उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर को विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया. मुखर्जी ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.

अगस्त 2015 में किया गया था गिरफ्तार
शीना बोरा की हत्या के मामले में अगस्त 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था. कई सालों तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में उन्हें जमानत दी थी.

ड्राइवर और पूर्व पति के साथ मिलकर की थी हत्या
अप्रैल 2012 में मुंबई में इंद्राणी मुखर्जी, उनके एक ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने कथित तौर पर शीना बोरा (24) की कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके शव को पड़ोसी जिले रायगढ़ के एक जंगल में जला दिया गया था. हत्या का खुलासा 2015 में तब हुआ, जब श्यामवर राय ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक अलग मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में इसका खुलासा किया था. इंद्राणी के पूर्व पति पीटर मुखर्जी को भी शीना बोरा की हत्या से जुड़ी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इनपुट भाषा से भी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news