राजस्थान के सवाई माधोपुर में पेट्रोल पंप की तरफ आए आरोपियों ने नाबालिग बेटी की तरफ जीभ निकालकर अश्लील इशारे कर गंदा कमेंट किया. न्यायालय ने दोषी मानकर दो-दो वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया है.
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Sawai Madhopur: राजस्थान के सवाई माधोपुर विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग का पीछा करने व छेड़छाड़ करने के आरोपी मोहम्मद जीशान पुत्र जाफर व हसन मोहम्मद को न्यायालय ने दोषी मानकर दो-दो वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया है.
न्यायालय ने आरोपियों को धारा 11/12 पोक्सो एक्ट के तहत 2 साल का कठोर कारावास व 10 हजार पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड, धारा 509 भादस में दो साल का साधारण कारावास व दो हजार अर्थदंड, धारा 147 भादस में एक वर्ष का साधारण कारावास व दो हजार अर्थदण्ड, धारा 323/149 भादस में एक साल का साधारण कारावास व एक हजार अर्थदंड व धारा 341/149 भादस में एक माह का साधारण कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है.
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पेरवी की है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में नाबालिग के पिता ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अपनी नाबालिग बेटियों को लेकर 31 अगस्त 2020 को गंगानगर से पेट्रोल भरवा कर सवाईमाधोपुर की तरफ जा रहा था.
उस समय बाइक पर पेट्रोल पंप की तरफ आए आरोपियों ने नाबालिग बेटी की तरफ जीभ निकालकर अश्लील इशारे कर गंदा कमेंट किया. इस पर पीड़िताओं के पिता ने दोनों को उलाहना दिया. वहीं, बदमाशों ने कहा क्या कर लोगे कहते हुए फोन कर अपने लोगों को बुला लिया और मारने पीटने पर आमादा हो गए.
उसी समय तीन-चार बाइक पर सात-आठ लोग हाथों में लाठी, डंडे व सरिये लेकर आए. उनमें राहिल, शाहरुख, जाकिर, कदुस, अच्छन व चार-पांच अन्य शामिल थे. इन्होंने आते ही नीचे पटक कर लात-घूंसों से मारपीट की.
इस दौरान नाबालिग बेटी ने घर फोन किया तो छोटा भाई भी आया और लेागों की सहायता से बीच बचाव कराया. आरोपी जाते हुए धमकी देकर गए कि छाण होकर निकलोगे, तुम्हारे हाथ-पैर तोड़ देंगे. हमारा कुछ नहीं कर सकते हो. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया.
इस पर न्यायालय ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नाबालिग पीड़िता का पीछा करने व छेड़छाड़ करने के आरोपी मोहम्मद जीशान पुत्र जाफर और हसन मोहम्मद को न्यायालय पोक्सो ने दोषी मानकर दो-दो वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया.