मादक पदार्थ रखने वाले आदतन अपराधी को सजा, पचास हजार रुपए का जुर्माना भी
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मादक पदार्थ रखने वाले आदतन अपराधी को सजा, पचास हजार रुपए का जुर्माना भी

Jaipur: एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ रखने वाले अभियुक्त नरसिम्हा उर्फ कालू को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

 

फाइल फोटो.

Jaipur: एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ रखने वाले अभियुक्त नरसिम्हा उर्फ कालू को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, एक अन्य आरोपी के खिलाफ मामला लंबित चल रहा है.

अभियुक्त नरसिम्हा सोडाला थाना इलाके का हार्डकोर अपराधी व हिस्ट्रीशीटर भी है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नशे के कारोबार से समाज और युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है. ऐसे में अभियुक्त को लेकर नरमी नहीं बरती जा सकती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि 17 फरवरी 2021 को सोडाला थाना पुलिस गश्त पर थी. इसी दौरान रामनगर ऑटो स्टैंड पर पुलिस को खड़ा देखकर अभियुक्त भागने लगा. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को पकड़कर तलाशी ली.

तलाशी में अभियुक्त के पास आठ ग्राम स्मैक बरामद हुई. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त सोडाला थाने का हार्डकोर अपराधी होने के साथ ही हिस्ट्रीशीटर भी है. इसके साथ ही उसके खिलाफ कुल 33 मामले दर्ज हैं और इनमें से चार मामले मादक पदार्थ के शामिल हैं.

Reporter- Mahesh Pareek 

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