Bharatpur News: भरतपुर में पहली बार होगी BNSS की धारा 107 के तहत कार्रवाई, आरोपियों की संपत्ति होगी अटैच
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Bharatpur News: भरतपुर में पहली बार होगी BNSS की धारा 107 के तहत कार्रवाई, आरोपियों की संपत्ति होगी अटैच

Bharatpur News: भरतपुर संभाग में पहली बार BNSS की धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत पुलिस तीन आरोपियों की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई करने जा रही है. इस संपत्ति से पीड़ित के नुकसान की भरपाई की जाएगी.

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Rajasthan News: भरतपुर संभाग में पहली बार पहली बार BNSS की धारा 107 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. संभाग में पुलिस तीन आरोपियों की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई करने जा रही है. तीनों आरोपियों ने अपराध के जरिए जितनी भी संपत्ति अर्जित की है, उस संपत्ति के जरिए पीड़ित पक्ष के नुकसान की भरपाई की जाएगी. अगर पीड़ित पक्ष की पहचान नहीं होती है, तो आरोपी की संपत्ति सरकार द्बारा जब्त कर ली जाएगी.

आईजी राहुल प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर बताया कि नवीन कानून के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 107 में अनुसंधान अधिकारी को अगर पुलिस की जांच के दौरान यह पता लगता है कि आरोपी ने अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित की है, तो उस संपत्ति को अटेचमेंट के जरिए SP से अनुमति लेकर न्यायालय के सामने पेश कर सकता है.

पुलिस के इस प्रार्थना पत्र पर न्यायालय अपराधी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा. नोटिस में एक निश्चित समय के अंदर आरोपी से जवाब मांगा जाएगा. अगर आरोपी कारण नहीं बताता है, तो न्यायालय एक तरफ़ा कार्रवाई कर सकता हैय जब्त की गई संपत्ति से मिली आय को अपराध से प्रभावित लोगों में जिला कलेक्टर के माध्यम से वितरित किया जा सकता है. यदि आय प्राप्त करने के लिए कोई दावेदार नहीं मिलता है, तो सरकार उसे जब्त कर लेगी.

आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि संभाग के तीन जिलों के तीन अपराधियों पर इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें भरतपुर के मथुरा गेट थाने में जुआ अधिनियम तहत मनीष निवासी विजय नगर के खिलाफ कार्रवाई होगी. धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना पुलिस महेश निवासी नगला दरबेसा के खिलाफ दूसरों की जमीन दबाने के लिए मामले में कार्रवाई कर रहा है. डीग जिले की पहाड़ी थाना पुलिस तस्लीम निवासी गांधानेर के खिलाफ साइबर ठगी को लेकर कार्रवाई होगी.

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