इंदौर के 207 प्राइवेट स्कूलों पर लगेगा ताला, 31000 बच्चों के भविष्य का जिम्मेदार कौन
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इंदौर के 207 प्राइवेट स्कूलों पर लगेगा ताला, 31000 बच्चों के भविष्य का जिम्मेदार कौन

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में 207 प्राइवेट स्कूल 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे, जिससे करीब 31 हजार बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है. नए शैक्षणिक सत्र से इन बच्चों का क्या होगा ये बड़ा सवाल है. 

Indore 207 Private School going to closed from april

Indore Private Schools News: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में 207 निजी स्कूल नए शिक्षा सत्र से बंद हो जाएंगे. इसके बाद यहां पढ़ रहे 31000 से अधिक बच्चों का क्या होगा, ये किसी को नहीं पता. दरअसल स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन करना था, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा रखी गई शर्तों के कारण कई स्कूल आवेदन नहीं कर पा रहे. क्यों बन गई है ऐसी स्थिति जानिए 

1477 स्कूलों ने ही किया आवेदन 
कक्षा 1 से 8 तक के प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन करने की डेट निकल चुकी है. इसके बाद जिले से मात्र 1477 स्कूलों ने ही मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है, जबकि जिले में 1684 स्कूलों को आवेदन करना था. इस दौरान कुल 1684 मान्यता प्राप्त स्कूलों में से मात्र 1477 की ओर से ही आवेदन आए हैं. 1477 आवेदनों में से 1172 बीआरसी स्तर पर लंबित हैं. इनमें से कई आवेदन 15 से 20 दिन पुराने हैं, जबकि बीआरसी को 15 दिन में प्रकरण आगे बढ़ाना होता है. इसके साथ ही डीपीसी स्तर पर भी 208 प्रकरण लंबित हैं. अभी तक मात्र 217 प्रकरण ही स्वीकृत हो पाए हैं.

इस शर्त के कारण पीछे हुए स्कूल
राज्य शिक्षा केंद्र ने इस बार मान्यता नवीनीकरण में कई शर्तें रखी हैं. इसके आवेदन के साथ ही स्कूल संचालक को उस भवन की रजिस्टर्ड लीज डीड भी प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है, जिसमें स्कूल संचालित किया जा रहा है. इंदौर जिले में कई ऐसे स्कूल हैं, जो अवैध कॉलोनियों, कृषि भूमि आदि पर संचालित हो रहे हैं. इस कारण 207 स्कूल संचालकों ने नवीनीकरण आवेदन नहीं भरा है. हालांकि इनमें कुछ ऐसे भी हैं, जो कम छात्र संख्या के कारण पहले ही बंद होने की कगार पर हैं.

संगठन ने किया विरोध
पिछले महीने मध्य प्रदेश बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मान्यता में रजिस्टर्ड लीज डीड की शर्त हटाने का विरोध किया था और इस शर्त को खत्म करने की मांग की थी. कहा गया था कि पहले की तरह नोटराइज्ड लीज डीड लागू की जाए. मान्यता के लिए 40 हजार रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने पर रोक लगाई जाए. इसके बाद एसोसिएशन हाईकोर्ट भी गई थी.

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