Delhi Pollution: एक अक्टूबर से आपकी गाड़ी में होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, नहीं तो लग जाएगा इतने हजार का चूना!
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Delhi Pollution: एक अक्टूबर से आपकी गाड़ी में होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, नहीं तो लग जाएगा इतने हजार का चूना!

Delhi Vehicles: दिल्ली सरकार संशोधित ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (GRAP) को एक अक्टूबर से लागू करने की तैयारी कर रही है. GRAP  के तहत स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर एंटी एयर पॉल्यूशन (Anti-Air Pollution ) उपाय किए जाते हैं.

Delhi Pollution: एक अक्टूबर से आपकी गाड़ी में होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, नहीं तो लग जाएगा इतने हजार का चूना!

Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी में मानसून (Monsoon) की वापसी के बाद मौसम संबंधी स्थितियां प्रतिकूल होने और पंजाब (Punjab) में किसानों (Farmers) द्वारा पराली जलाने संबंधी घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली ( Delhi) सरकार संशोधित ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (GRAP) को एक अक्टूबर से लागू करने की तैयारी कर रही है. GRAP  के तहत स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर एंटी एयर पॉल्यूशन (Anti-Air Pollution ) उपाय किए जाते हैं. इसमें यह विशेष ख्याल रखा जाएगा की गाड़ियों से धुआं न निकले. अगर आपने अपनी गाड़ी की प्रदूषण जांच नहीं करवाई है या आपके पास वैलिड पीयूसी नहीं हैं तो तो हफ्तेभर के अंदर पीयूसी चेक कर नया सर्टिफिकेट बनवा लें वरना 1 अक्टूबर से आप को परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसपोर्ट विभाग के जॉइंट कमिश्नर (एनफोर्समेंट) नवलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिन लोगों के पास वैध पीयूसी नहीं होगी,  उनके 10-10 हजार रुपये के चालान काटे जाएंगे.

पुरानी गाड़ी है तो भी होगी परेशानी
इतना ही नहीं अगर आपके पास अपनी 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं और आपने अभी तक उन्हें स्क्रैप नहीं कराया है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें ऐसी गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेगी.

सिंह का कहना है कि एनफोर्समेंट टीमें पहले से ही अलर्ट पर हैं और कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन 1 अक्टूबर से और ज्यादा सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी.

क्या है
बता दें संशोधित GRAP, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सीएक्यूएम द्वारा तैयार की गई नई नीति का हिस्सा है. इसमें पूर्वानुमानों के आधार पर प्रतिबंधों के सक्रिय रूप से लागू करने पर ध्यान दिया गया है.

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