झारखंड: पूजा सिंघल को जमानत के लिए 3 अगस्त तक करना पड़ेगा इंतजार
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar1276237

झारखंड: पूजा सिंघल को जमानत के लिए 3 अगस्त तक करना पड़ेगा इंतजार

ईडी ने इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से वक्त देने की मांग की. इसपर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 3 अगस्त मुकर्रर कर दी है. 

पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा.

रांची: मनरेगा की योजनाओं में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लांड्रिंग मामले में 77 दिनों से न्यायिक हिरासत में बंद झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल (Pooja Singhal) को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा. मंगलवार को रांची में ईडी की विशेष अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. 

3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनके अधिवक्ता ने उन्हें जमानत देने की गुजारिश की, लेकिन ईडी ने इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से वक्त देने की मांग की. इसपर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 3 अगस्त मुकर्रर कर दी है. 

ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को किया गिरफ्तार
गौरतलब है कि बीते 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े दो दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किये गये थे. इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर कई दिनों तक पूछताछ की थी.

बाद में बीते 5 जुलाई को ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता रामविनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जयकिशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ भी मनी लाउंड्रिंग की धारा 3, 4 और पीसी एक्ट की संगत धाराओं के तहत 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.

(आईएएनएस)

Trending news