ITR Filing: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है. वित्त विभाग की आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है.
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Deadline For ITR Filing: ऐसे लोग जो आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, लेकिन अब तक इस काम को पूरा नहीं किया है तो फौरन कर लें, वरना परेशानी में पड़ सकते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि वित्त मंत्रालय आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा सकता है तो विभाग की ऐसी कोई योजना नहीं है. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बीते शुक्रवार को कहा कि पिछले साल की तरह इस साल आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
समय से दाखिल कर लें आईटीआर
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा, "कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और हमारा इरादा भी नहीं है. सभी करदाताओं को मेरी सलाह है कि उन्हें अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए". यह सवाल पूछने पर कि क्या सरकार उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ और भारी बारिश को देखते हुए आईटीआर की समय सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है. इसके जवाब में उन्होंने बताया, "पिछले साल की तरह समय सीमा में कोई विस्तार नहीं होगा और जितनी जल्दी वे इसे करेंगे, उतना बेहतर होगा".
रिपोर्ट के मुताबिक मल्होत्रा ने टैक्सपेयर्स को आखिरी समय में होने वाली भीड़ से बचने के लिए अपना आयकर रिटर्न तुरंत दाखिल करने की सलाह दी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक क्रमबद्ध फाइलिंग प्रोसेस आईटी प्रणाली के लिए फायदेमंद है.
यह बताई डेडलाइन न बढ़ाने की वजह
राजस्व सचिव ने यह भी बताया कि 12 जुलाई तक पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 10 मिलियन से ज्यादा एक्स्ट्रा कर रिटर्न दाखिल किए गए थे. दाखिल किए गए रिटर्न की कुल संख्या लगभग 22 मिलियन तक पहुंच गई, जो 12 जुलाई, 2022 तक दाखिल किए गए 11.8 मिलियन को पार कर गई. इस डेटा के आधार पर उन्होंने कहा कि फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने की कोई स्पष्ट जरूरत नहीं है.
रिपोर्ट के मुताबिक 13 जुलाई तक असेसमेंट ईयर 2023-24 (फाइनेंशियल ईयर 2022-23) के लिए दाखिल आईटीआर की संख्या 23.4 मिलियन तक पहुंच गई थी, जिसमें 21.7 मिलियन रिटर्न वैरिफाई थे. इसके अलावा असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए कुल 8.48 मिलियन वैरिफाई आईटीआर संसाधित किए गए थे.
जीएसटी की डेडलाइन
आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. जानकारी के मुताबिक बाढ़ के कारण समय सीमा को कम से कम एक महीने बढ़ाने का अनुरोध किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ कर विशेषज्ञों ने बताया है कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन भी 31 जुलाई 2023 है.