पोस्टर-बैनर से लेकर प्रचार तक नियम तोड़े तो FIR... जानें उत्तराखंड निकाय चुनाव की क्या है आचारसंहिता
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पोस्टर-बैनर से लेकर प्रचार तक नियम तोड़े तो FIR... जानें उत्तराखंड निकाय चुनाव की क्या है आचारसंहिता

Uttarakhand Nikay Chunav Guidelines: उत्तराखंड निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है. उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं. लेकिन इसमें कोई अड़चन न आए. इसलिए कुछ गाइडलाइंस को जान लेना बेहद जरूरी है.

Uttarakhand Nikay Chunav

Uttarakhand Nikay Chunav: उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान सोमवार को हो चुका है. उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे. लेकिन चुनाव प्रचार से पहले उम्मीदवारों को कुछ गाइडलाइंस को जान लेना बेहद जरूरी है. वरना चुनाव लड़ने में यह मुसीबत बन सकती है. निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता को सख्त किया गया है. चलिए आइए जानते हैं उम्मीदवारों को किन-किन बातों का ध्यान रखन होगा.

डीएम से अनुमति जरूरी
निकाय चुनाव में उम्मीदवार को सभी माध्यमों में किसी भी तरह का प्रचार प्रसार करने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगी. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा किसी भी सरकारी, सार्वजनिक संपत्ति, भवन, स्थल , परिसर में विज्ञापन या वॉल राइटिंग की मनाही है. ऐसा करने पर उत्तराखंड लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम 2003 के तहत दंडनीय अपराध में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

अल्मोड़ा में हटाए जा रहे पोस्टर-बैनर
नगर निकाय चुनावों की आचार संहिता लागू होते ही अल्मोड़ा नगर निगम सक्रिय हो गया है. नगर निगम ने नगर क्षेत्र में लगाए गए पोस्टर और बैनरों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. नगर के विभिन्न स्थानों पर दीवारों पर चिपके पोस्टर और बैनरों को नगर निगम कर्मचारियों ने हटाया. निगम अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई आचार संहिता के तहत की जा रही है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए अवैध पोस्टरों और बैनरों को हटाना शामिल है. नगर निगम ने सभी राजनीतिक दलों और संगठनों को आचार संहिता का पालन करने की हिदायत दी है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ, तो संबंधित व्यक्तियों या दलों पर कार्रवाई की जाएगी.

कब होंगे निकाय चुनाव?
उत्तराखंड में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद एवं 46 नगर पंचायतों के चुनाव 23 जनवरी को होंगे. जबकि 25 जनवरी 2025 को चुनाव के नतीजों का ऐलान किया जाएगा. 27 दिसंबर से नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो जाएगा जो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा. नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर तथा एक जनवरी को की जाएगी जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तिथि दो जनवरी तय की गयी है.

31 लाख वोटर करेंगे फैसला
करीब 31 लाख वोटर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में कुल महिला मतदाताओं की संख्या 14 लाख 93 हजार 519 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 15 लाख 89 हजार 467 है । अन्य मतदाताओं की कुल संख्या 514 है। इस प्रकार मतदाताओं की कुल संख्या 30 लाख 83 हजार 500 है. आयुक्त ने बताया कि 601 मतदान केन्द्रों और 1,292 मतदान बूथ को 'संवेदनशील' घोषित किया गया है. 422 मतदान केन्द्रों और 1,078 मतदान बूथ को 'अत्यधिक संवेदनशील' घोषित किया गया है.

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