पुलिस पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मुकदमा दर्ज आरोपी की तलाश कर रही थी. अगर 7 दिनों के भीतर आरोपी सरेंडर नहीं करता है, तो उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी.
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राजीव शर्मा/बहराइच: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बहराइच (Bahraich) थाना हुजूरपुर क्षेत्र के एक मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का शारीरिक शोषण (physical abuse of minor girl) करने के आरोप में फरार चल रहे मौलाना (Maulana) की अब संपत्ति कुर्क होगी. पुलिस (Police) ने इसको लेकर आरोपी के घर पर नोटिस भी चस्पा कर गांव में मुनादी कराकर कुर्की कराने का अल्टीमेटम जारी किया है. पुलिस ने आरोपी को सात दिन की मोहलत दी है.
ये है पूरा मामला
आपको बता दें कि हुजूरपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी अबु उमर खां मदरसे (Madarsa) का संचालन करता है. मदरसे में पढ़ने वाली एक छात्रा का अक्सर वह शारीरिक शोषण करता था. इसके चलते छात्रा प्रतिदिन घर देर से पहुंचती थी. परिजनों ने छात्रा पर दबाव बनाकर इसका कारण पूछा तो वह मां से लिपट कर रोने लगी. जिसके बाद उसने शिक्षक द्वारा अपने साथ शारीरिक शोषण के बारे में बताया.
आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बेटी के साथ शिक्षक द्वारा किए जा रहे कृत्य को सुन मां सन्न रह गई. परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ 27 अक्तूबर 2022 को हुजूरपुर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया. इसके बाद से पुलिस पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मुकदमा दर्ज आरोपी की तलाश कर रही थी. थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमा राय ने बताया कि फरार आरोपी की संपत्ति की कुर्की (attachment of property) की तैयारी कर ली गई है. अगर सात दिनों के भीतर आरोपी सरेंडर नहीं करता है, तो उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी.
आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा
पुलिस (Police) टीम ने गांव में मुनादी कराकर आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है. इस दौरान गांव में हो रही मुनादी के दौरान लोग तमाशबीन नजर आए.
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