Rampur MP/MLA Court: सपा नेता आजम खान के बेटे को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट से राहत मिली है. आपको बता दें कि उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है. अब जमानत के आदेश के बाद अब्दुल्ला आजम के जल्द ही जेल से बाहर आने की उम्मीद है.
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Rampur Hindi News: रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को शत्रु संपत्ति मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर कर ली. अब्दुल्ला पिछले 17 महीनों से हरदोई जेल में बंद थे. अदालत में पहले ही उनकी जमानत याचिका पर बहस हो चुकी थी और मंगलवार दोपहर 3 बजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. अब्दुल्ला की जमानत का ऑर्डर जल्द ही हरदोई जेल भेजा जाएगा.
क्या है पूरा मामला?
शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड में हेराफेरी के एक मामले में 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था. कस्टोडियन संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पहले पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन मामला शासन तक पहुंचा. शासन ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अशोक शुक्ला के खिलाफ जांच के आदेश दिए और केस की दोबारा जांच के निर्देश दिए थे.
राहत की खबर
आजम खान पक्ष के अधिवक्ता जुबैर खान के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम और अन्य आरोपियों ने मिलकर अपराध को अंजाम दिया. हालांकि, विवेचक की याचिका खारिज होने से आजम खान और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है.
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