Gorakhpur News: गोरखपुर नगर निगम ने शहर वासियों को संपत्ति कर पर बड़ी राहत दी है. निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बढ़े हुए संपत्ति कर को हटा दिया जाएगा, साथ ही डिजिटल पेमेंट करने वालों को भी भारी छूट दी जाएगी.
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Gorakhpur News: गोरखपुर शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर आई है. नगर निगम कार्यकारिणी समिति ने फैसला लिया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बढ़े हुए संपत्ति कर को हटा दिया जाएगा. अब नागरिकों को सिर्फ 2023-24 और 2024-25 का संशोधित टैक्स भरना होगा. यदि किसी ने पिछले वर्षों में बढ़ा हुआ टैक्स जमा कर दिया है, तो वह आगामी बिल में समायोजित कर दिया जाएगा.
नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में हुआ बड़ा फैसला
मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की सातवीं बैठक हुई. इस बैठक में पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने जीआईएस टैक्स का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कार्यकारिणी ने शासन को पत्र लिखकर मार्गदर्शन लेने का फैसला किया. यदि शासन से मंजूरी मिलती है, तो अतिरिक्त वसूली गई राशि को समायोजित किया जाएगा.
बैठक में संपत्ति कर वसूली में तेजी लाने और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए 15% तक की छूट देने पर भी सहमति बनी.
डिजिटल पेमेंट करने पर मिलेगी छूट
1 अप्रैल से 30 जून तक ऑनलाइन भुगतान करने पर 15% और अन्य माध्यम से भुगतान करने पर 10% की छूट मिलेगी.
1 जुलाई से 31 अगस्त तक ऑनलाइन भुगतान पर 12% और अन्य माध्यमों से भुगतान करने पर 8% की छूट दी जाएगी.
आय-व्यय बजट भी हुआ पास
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1281.88 करोड़ रुपये के आय और 910.93 करोड़ रुपये के व्यय के बजट को भी मंजूरी दी गई.
इस दौरान नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, उपसभापति धर्मदेव चौहान, अजय ओझा, रवींद्र सिंह, अजय राय समेत कई अधिकारी और पार्षद उपस्थित रहे.