Gonda news: गोंडा जिले की सपा नगर पालिका की अध्यक्ष उजमा राशिद के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को सीज कर दिया गया है. मामले में राज्यपाल की उजमा राशिद के खिलाफ बड़ी कार्यवाही के आदेश हुए.
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Gonda news: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की सपा नगर पालिका की अध्यक्ष उजमा राशिद के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को सीज कर दिया गया है. मामले में राज्यपाल की उजमा राशिद के खिलाफ बड़ी कार्यवाही के आदेश हुए. वहीं गुरुवार को डीएम नेहा शर्मा ने सिटी मजिस्ट्रेट विजय कुमार शर्मा को प्रशासक नियुक्त किया है. दरअसल शत्रु संपत्ति के आरोप में 5 अप्रैल को नगर कोतवाली पुलिस ने नगर पालिका की अध्यक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद का अवैध कब्जा
दरअसल,रकाबगंज मोहल्ले में स्थित सरकारी शत्रु संपत्ति की जमीन पर सपा नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद अवैध कब्जा रह रही थीं. शत्रु संपत्ति की जमीन को कूट रचित दस्तावेजों के सहारे अपने नाम भी राशिद ने करा लिया था. 2020 में शत्रु संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जे को लेकर शिकायत भी की गई थी. शिकायत का संज्ञान लेते हुए शत्रु संपत्ति गृह मंत्रालय नई दिल्ली ने जांच के आदेश दिए थे.
पूरे मामले की जांच शुरू की गई थी
बीते 16 मार्च को डीएम नेहा शर्मा के आदेश को सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो सदर तहसील गिरीश चंद्र ने तहरीर देकर गोंडा सपा नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद नगर कोतवाली पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई थी. पांडेय बाजार चौकी इंचार्ज बृजेश कुमार गुप्ता द्वारा पूरे मामले की जांच की रही की गई थी.
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