UP News: जिम सेंटर और स्वीमिंग पूल जैसे स्थानों पर अक्सर महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं. ऐसे में अब जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. महिला ट्रेनरों को पूल लाइसेंस को रिन्यू कराना होगा. नए नियम क्या है? जानिए
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UP News: महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. नोएडा के स्वीमिंग पूल में अब महिला ट्रेनर तैनात किए जाएंगे. इसके साथ ही ऐसी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे. इसके अलावा बिना आधार कार्ड के ऐसे सेंटरों पर एंट्री भी बैन रहेगी. उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने सरकार को एक पत्र लिखा था. जिसमें सभी जिम और स्वीमिंग पूल में लेडी ट्रेनर की तैनाती करने की बात कही थी. वहीं, महिला ट्रेनरों को पूल लाइसेंस को रिन्यू कराना होगा.
क्या हैं नए नियम?
यूपी में स्विमिंग पूल के लिए जो नए नियम बनाए गए हैं, उसके तहत महिला ट्रेनर की तैनाती जरूरी है. इसके साथ ही सेपरेट चेंजिंग रूम और सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे. स्वीमिंग पूल के रखरखाव का विवरण साझा करना जरुरी है. इसके साथ ही लोकल अथॉरिटी से वॉटर कनेक्शन की मंजूरी लेनी होगी. इतना ही नहीं यहां आने-जाने वालों का रिकॉर्ड रखना होगा. इन जगहों पर जिस महिला ट्रेनर को रखा जाएगा, उसका सत्यापन करना जरूरी होगा. इन सभी जगहों पर सुरक्षा के सभी उपाय करने होंगे.
रोजगार के बढ़ेंगे मौके
नए नियमों के लागू होने से महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही रोजगार के मौके बढ़ेंगे. पिछले साल कई महिलाओं ने जिम, स्विमिंग पूल, और योग केंद्रों में सुरक्षा को लेकर शिकायतें दर्ज करवाई थीं. जिसके चलते महिला आयोग ने इस फैसले की सिफारिश की थी. इस फैसले से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. जिम, स्विमिंग पूल और योग केंद्रों में महिला ट्रेनरों को पुरुष ट्रेनरों के साथ काम करना होगा. इन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर सिस्टम लगाने होंगे.
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