UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और सहारनपुर के एसएसपी को तलब किया है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए. 27 जनवरी को याचिका की अगली सुनवाई होगी. जानिए पूरा मामला.
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UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और सहारनपुर के एसएसपी को नोटिस जारी कर तलब किया है. कोर्ट ने व्यक्तिगत हलफनामे में अपनी सफाई के साथ इन्हें 27 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने पूछा है कि दोनों अधिकारी बताएं क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना कार्यवाही की जाए. दोनों को अगली सुनवाई पर तलब किया गया है. न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अलका सेठी व अन्य की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है. 27 जनवरी को दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत हलफनामे में अपनी सफाई के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया गया है.
क्यों नाराज है हाईकोर्ट?
दरअसल, 15 मई 2024 को कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित करें. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि विवेचना एसएसपी से कराई जाए. इस आदेश के बाद कोई कदम नहीं उठाया गया. साथ ही कोई एफआईआर भी नहीं दर्ज हुई और न ही किसी भी पुलिस से विवेचना कराई गई.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला जमीन से जुड़ा हुआ है. रिपोर्ट्स की मानें तो देहरादून के अलका सेठी ने सहारनपुर में एक जमीन खरीदी थी, लेकिन स्थानीय भू माफिया अधिकारियों की मिलीभगत से उस जमीन पर कब्जा करने लगे थे. जब उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनके खिलाफ ही भू माफिया ने केस दर्ज करवा दिया. आनन-फानन में पुलिस ने एससी एसटी एक्ट मामले में याचियों के खिलाफ चार्जशीट भी लगा दी. जब पुलिस ने चार्जशीट लगा दी तो पीड़ित पक्ष ने इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी. तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने चार्जशीट को निरस्त कर दिया. फिर सहारनपुर में चल रहे भू माफिया की अधिकारियों के साथ सांठगांठ को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की.
जांच करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने याचियों की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर और पोर्टल की शिकायत पर सहारनपुर एसएसपी से जांच कर रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन 6 महीने बाद भी हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया. वहीं, सरकारी लेखपाल ने याचियों के निर्माण को बुल्डोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. लेखपाल की तरफ से हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने लेखपाल की अपील पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए डीजीपी को कहा. इसके बावजूद दोनों उच्च अदालतों के आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए डीजीपी और एसएसपी सहारनपुर को तलब किया है.
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