Shri Krishna Janmabhoomi Case: हिन्दू पक्षकारों की तरफ से तीन वकीलों का कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके मथुरा के शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस पर गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली गई.
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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली. हिन्दू पक्ष से दाखिल कोर्ट कमीशन सर्वे की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है.
तीन घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
दरअसल, हिन्दू पक्षकारों की तरफ से तीन वकीलों का कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके मथुरा के शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस पर गुरुवार सुबह 10 बजे सुनवाई शुरू हुई, जो 3 घंटे तक चली.
दोनों पक्षों ने रखी दलीलें
इस दौरान कोर्ट के समक्ष हिन्दू पक्षकारों के साथ ही मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी दलीलें और तर्क रखे. इसको सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. वहीं, मथुरा की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले से जुड़े 16 अलग-अलग मामलों की एक साथ सुनवाई भी आज से इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हो गई है.
एक साथ सुनवाई की मांग
हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हिन्दू पक्षकारों की तरफ से मथुरा की अदालत में चल रहे सभी मामलों को एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई किए जाने की मांग की गई है. आज कोर्ट में इस मामले में भी सुनवाई हुई है. बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे कराने की मांग को लेकर हिन्दू पक्ष ने जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सर्वे कराने जाने का आदेश दिया था. माना जा रहा है कि ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में शाही ईदगाह परिसर का भी एएसआई सर्वे कराए जाने संबंधी आदेश आ सकता है.
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